प्रशिक्षण प्राप्त करने पर शिक्षक नहीं होंगेे अयोग्य घोषित

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अशासकीय, मान्यता प्राप्त, सहायता प्राप्त, गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट अथवा पब्लिक स्कूलों में शिक्षण कार्य में लगे शिक्षकों के लिए एक बुरी सूचना है। यदि उनके पास शिक्षण की डिग्री नहीं है तो वे अयोग्य घोषित हो सकते है। ऐसे शिक्षकों के लिए मार्च 2019 तक की डेड लाइन रखी गई है। इस दौरान वे प्रशिक्षण लेकर शिक्षण कार्य जारी रख सकते हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी चमोली एनके हल्दियान ने बताया कि आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार वही व्यक्ति विद्यालयों में अध्यापक का कार्य कर सकता है जिसके पास डिप्लोमा इन एलीमेंट्री एजुकेशन (डीएलएड) की डिग्री हो। जिसे पूर्व में बीटीसी भी कहा जाता है उसी के समक्ष अब डीएलएड की डिग्री सरकार द्वारा संचालित की जा रही है। उन्होंने विद्यालय प्रबंधकों से भी कहा है कि उनके विद्यालय में यदि कोई अप्रशिक्षित टीचर हो तो उसे मार्च 2019 तक डीएलएड अवश्य करने के लिए कहें अन्यथा ऐसे शिक्षकों को अयोग्य घोषित करते हुए विद्यालयों में पढ़ाने नहीं दिया जाएगा। साथ ही उन्होंने दो दिन के भीतर जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय में आवेदन करने को भी कहा है ताकि ऐसे शिक्षकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जा सके।