राज्य सरकार को राहत, अतिथि शिक्षक बहालः हाईकोर्ट

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अतिथि शिक्षकों की लम्बी कशमश पर आखिर हाईकोर्ट नैनीताल ने फैसला सुनाते हुए अतिथि शिक्षकों को राहत देते हुए नियुक्ति बहाल रखने के आदेश दिये हैं, जिसके चलते हाईकोर्ट से राज्य सरकार को बड़ी राहत भी मिली है। कोर्ट ने सहायक अध्यापक एलटी के पदों पर नियुक्त करीब तीन हजार अतिथि शिक्षकों की सेवा 31 मार्च 2018 तक बहाल रखने का आदेश दिया है। जबकि  प्रवक्ता पदों पर कार्यरत अतिथि शिक्षकों के लिए ये फैसला निराशा जनक है।

गौरतलब है कि हाईकोर्ट की एकलपीठ ने अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति को गलत ठहराते हुए निरस्त कर दिया था। एकलपीठ के आदेश के खिलाफ अतिथि शिक्षक ललित सिंह व अन्य द्वारा विशेष अपील कर चुनौती दी गई। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति केएम जोसफ व न्यायमूर्ति आलोक सिंह की खंडपीठ के समक्ष आज विशेष अपील पर सुनवाई हुई। सरकार की ओर से महाधिवक्ता एसएन बाबुलकर व मुख्य स्थाई अधिवक्ता परेश त्रिपाठी ने कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा एलटी शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अध्याचन भर्ती एजेंसियों को भेजा गया।

अब तक चयन सूची नही मिली। शिक्षकों की कमी के कारण दिक्कत हो रही है। खंडपीठ ने 31 मार्च तक एलटी अतिथि शिक्षकों की सेवा जारी रखने के आदेश पारित किए। भर्ती एजेंसियों से दिसंबर तक चयन सूची सरकार को देने के सख्त आदेश भी दिए।