उत्तराखंड: पंचायत चुनाव में प्लास्टिक सामग्री पूर्ण रूप से रहेगा प्रतिबन्ध 

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रुद्रपुर। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि पंचायत निर्वाचन के लिए अधिकारियों को जो दायित्व दिये गये हैं, उनका निर्वहन निष्पक्ष व पारदर्शी रूप से करें।
सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में बैठक में जिला निर्वाचन अधिकारी डा. नीरज खैरवाल ने त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन की तैयारियों को लेकर नोडल,प्रभारी अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने लोनिवि के अधिकारियो को निर्देश देते हुए कहा कि बैरिकेडिंग की जितनी आवश्कता है उतनी ही की जाए। इसमें फिजूलखर्ची बर्दाश्त नहीं की जायेगी।
जिलाधिकारी ने बताया कि राज्य निर्वाचन आयोग की अधिसूचना जारी होते ही जनपद मे आदर्श आचार संहिता प्रभावी हो गई है। जिलाधिकारी ने बताया जिला पंचायत के सदस्य के नामांकन जांच, वापसी एवं प्रतीक आवंटन जिला पंचायत मुख्यालय से किये जायेंगे। निर्वाचन नामावली में नाम जोड़ने के लिए जिन लोगों ने 12 सितम्बर तक निर्धारित शुल्क जमा कर दिया है उन लोगों का नाम नामांकन की तिथि तक निर्वाचन नामावली में जोड़ दिया जायेगा।
19 जोन व 98 सेक्टर में विभाजित
जिलाधिकारी ने बताया शांतिपूर्ण निर्वाचन के लिए जनपद को 19 जोन व 98 सैक्टर में विभाजित किया है। जिले में 3948 सदस्य ग्राम पंचायत, 376 ग्राम प्रधान, 273 सदस्य क्षेत्र पंचायत व 35 सदस्य जिला पंचायत का निर्वाचन किया जाना है। जनपद में कुल 376 ग्राम पंचायतें हैं जिसमें 672552 मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे जिसमे 326811 महिला व 345741 पुरुष सम्मिलत हैं।
उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता
सामान्य व ओबीसी के पुरुष उम्मीदवारों के लिए शैक्षिक योग्यता हाईस्कूल जबकि सभी श्रेणियों की महिलाओं, अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रत्याशियों ​के लिए शैक्षिक योग्यता आंठवी पास रखी गई हैं। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी मयूर दीक्षित, अपर जिलाधिकारी उत्तम सिंह चैहान, पीडी हिमांशु जोशी, जिला विकास अधिकारी अजय सिंह,, जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चन्द्र त्रिपाठी सहित अन्य लोग उपस्थित थे।