होली पर सुरक्षा को लेकर अधिकारियों को दिए निर्देश

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देहरादून। उत्तराखंड शासन के गृह विभाग ने 01 व 02 मार्च को होली के पर्व के दौरान शान्ति एवं कानून व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए महानिदेशक पुलिस, उप महानिरीक्षक पुलिस गढवाल व कुमाऊं मण्डल के समस्त जिला मजिस्ट्रेट, समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक को दिशा निर्देश जारी किए हैं।

गृह विभाग ने कहा कि होलिका दहन कार्यक्रम के लिए चयनित स्थल सुरक्षित एवं गैर विवादित होना चाहिए। होली के त्योहार पर कोई नई परम्परा, जिससे कि सामाजिक तनाव उत्पन्न हो एवं कानून व्यवस्था बाधित हो, न शुरू की जाए। उन्होने सम्बंधित उपरोक्त अधिकारियों को शांति समितियों की बैठक कर क्षेत्र में सामाजिक सौहार्द का वातावरण बनाने के निर्देश दिए हैं। होली के अवसर पर निकलने वाले जुलूसों/टोली के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस बल की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं और कतिपय क्षेत्रों में परम्परागत रूप से निकलने वाली होली जुलूसों के साथ पर्याप्त पुलिस बल की व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही शराब/मादक पदार्थों के सेवन एवं अवैध तस्करी पर नियंत्रण लगाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही साम्प्रदायिक दृष्टि से संवेदनशील एवं मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में शान्ति एवं कानून व्यवस्था बनाये रखने हेतु पर्याप्त संख्या में पुलिस बल व्यवस्था के निर्देश दिए है।
विभाग की ओर से जारी निर्देश में कहा गया कि होली के अवसर पर महिलाओं के साथ किसी प्रकार की अभद्रता न हो। इसके लिए विशेष सर्तकता से कार्य करने के निर्देश दिए हैं। होली के अवसर पर अन्य सम्प्रदायों के विरुद्ध भडकाऊ भाषणों, विज्ञापनों, पोस्टरों आदि पर भी कडाई से नियंत्रण करने के निर्देश दिए हैं। आदेश में लिखा है कि पूर्व में तनाव ग्रस्त क्षेत्रों में शान्ति एवं व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष सर्तकता के साथ समुचित वैधानिक कार्यवाही की जाए।
जारी आदेश में लिखा गया कि होली के अवसर पर मादक पदार्थों का सेवन व अवैध तस्करी की जाती है, जिससे शान्ति एवं कानून-व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द प्रभावित होने की सम्भावना बनी रहती है। उक्त के दृष्टिगत् प्रदेश के किसी भाग में कोई अप्रिय घटना न हो इस हेतु पुलिस एवं जिला प्रशासन को कुशलता पूर्वक कार्य करते हुए सर्तकता से निगरानी रखने के निर्देश दिए।