जितेन्द्र त्यागी ऊर्फ वसीम रिजवी की जमानत खारिज

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भड़काऊ

हेट स्पीच मामले में गिरफ्तार हुए जितेन्द्र त्यागी ऊर्फ वसीम रिजवी की मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश चन्द्र आर्य ने जमानत याचिका को खारिज कर दिया है।

उल्लखनीय है कि हरिद्वार में 17 से 19 दिसम्बर तक हुई धर्म संसद में जितेन्द्र त्यागी ऊर्फ वसीम रिजवी पर एक समुदाय विशेष के खिलाफ हेट स्पीच देने का आरोप था। जितेन्द्र त्यागी ऊर्फ वसीम रिजवी के साथ अन्य पांच लोगों के खिलाफ ज्वालापुर निवासी ने कोतवाली में मुकदमा दर्ज करवाया था। जिसके बाद मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस मुख्यालय पर जितेन्द्र त्यागी ऊर्फ वसीम रिजवी व अन्यों की गिरफ्तारी के लिए प्रदर्शन भी किया था। 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट ने भी पुलिस व प्रदेश सरकार को इस मामले को लेकर फटकार लगायी थी।

इसके बाद पुलिस हरकत में आयी और 13 जनवरी की शाम नारसन बार्डर से जितेन्द्र त्यागी ऊर्फ वसीम रिजवी को गिरफ्तार कर उन्हें कोर्ट में पेश किया गया था। उनकी जमानत पर फैसले के लिए 15 जनवरी की तारीख तय हुई थी। आज जितेन्द्र त्यागी ऊर्फ वसीम रिजवी की ओर से रिंकू वर्मा ने पैरवी की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी मुकेश चन्द्र आर्य ने जितेन्द्र त्यागी ऊर्फ वसीम रिजवी की जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।