भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले लोगों के विरूद्ध सख्ती के निर्देश

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गोपेश्वर, चमोली जिला मुख्यालय में गुरुवार को लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम (पीसीपीएनडीटी) के तहत जिला सलाहकार समिति की बैठक हुई। बैठक में चमोली की जिलाधिकारी ने भ्रूण लिंग परीक्षण करने वाले लोगों के विरूद्ध सख्ती करने एवं एक्ट के प्रावधानों का पूरी तरह से अनुपालन करने के निर्देश दिए।
जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने निर्देश दिए कि पीसीपीएनडीटी एक्ट की मंशा के अनुरूप लिंग परीक्षण के प्रावधानों का कड़ाई से पालन किया जाए। उन्होंने लिंग परीक्षण करने और कराने वाले संदेहास्पद व्यक्तियों एवं स्थानों को चिह्नित करने के निर्देश दिए। साथ ही कहा कि लिंग परीक्षण से संबंधित शिकायत मिलने पर तत्काल प्रभावी कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने अल्ट्रासाउंड के लिए आवेदन करने वाले व्यक्तियों से फार्म भरवाते समय उसका सही मोबाइल नंबर भी अंकित कराने को कहा।
भदौरिया ने आशाओं के माध्यम से गर्भवती महिलाओं की नियमित जानकारी रखने के निर्देश भी दिए। उन्होंने जिले में शून्य से छह वर्ष के बच्चों के कम लिंगानुपात पर चिंता व्यक्त की। जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को नुक्क्ड़ नाटकों के माध्यम से जन जागरुकता कार्यक्रम आयोजित करेंने को कहा ताकि जिले में लिगांनुपाल में सुधार हो सके।
बैठक में जिला समन्वयक संदीप कंडारी ने बताया कि नेशनल फेमली हेल्थ सर्वे के अनुसार जिले में शून्य से छह वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 950 है, जबकि आशाओं के माध्यम से जून तक कराए गए सर्वे के अनुसार लिंगानुपात 937 है। इसके मद्देनजर जिलाधिकारी ने अल्ट्रासांउड केंद्रों की नियमित माॅनिटरिंग करने के निर्देश दिए।