कोटद्वार : हाईकोर्ट के आदेश पर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू

0
457
उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश के अनुरूप बुधवार सुबह नगर निगम ने प्रशासन के सहयोग से निगम की नजूल भूमि व राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे फुटपाथ खाली करने का कार्य शुरू कर दिया है। इस दौरान व्यापारियों की ओर से नगर निगम की कार्रवाई का विरोध भी किया जा रहा है।
18 नवम्बर को हाईकोर्ट की ओर से राष्ट्रीय राजमार्ग के साथ ही नगर निगम की नजूल भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश जारी हुए थे। आदेश मिलने के बाद नगर निगम ने अतिक्रमणकारियों की फाइलें खंगालना शुरू कर दिया था। नगर निगम की ओर से क्षेत्र में 137 अतिक्रमण चिह्नित किए गए। अतिक्रमणकारियों को निर्णय की जानकारी देते के लिए निगम प्रशासन ने बुधवार को जगह-जगह नोटिस चस्पा कर तीन दिन के भीतर चिह्नित अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी कर दिए थे। साथ ही लाउडस्पीकर के जरिये भी अतिक्रमण हटाने की गुजारिश की थी। नगर निगम की ओर से कहा गया कि यदि अतिक्रमणकारी की ओर से स्वयं अतिक्रमण न हटाया गया तो नगर निगम प्रशासन अतिक्रमण हटाएगा। इस दौरान जो भी व्यय होगा, उसे अतिक्रमणकारी से ही वसूला जाएगा।
इसी क्रम में बुधवार सुबह प्रशासन नगर निगम व पुलिस की टीमें मालवीय उद्यान में एकत्र हुईं। एसडीएम योगेश मेहरा की ओर से सभी अधिकारियों को अतिक्रमण हटाने के संबंध में जरूरी दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं।