सार्वजनिक वाहनों को पूरी यात्री क्षमता से चलाने की इजाजत

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अब सार्वजनिक परिवहन विभाग से जुड़े वाहन पूरी यात्री क्षमता के साथ चल सकेंगे। सरकार ने शुक्रवार को इस आशय के दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। वाहन संचालकों को राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा तय किराये पर ही यात्रा करानी होगी।  अब तक 75 फीसदी यात्री क्षमता के साथ वाहनों के संचालन की अनुमति थी। इसे अब शत प्रतिशत कर दिया गया है।
शासन के संशोधित आदेश के अनुसार अन्य राज्यों से अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार आने वाले वाहनों में 75 प्रतिशत यात्री ही यात्रा कर सकेंगे। सार्वजनिक वाहनों के संचालन में छूट दी गई है। यात्रियों के साथ ही चालक को भी स्मार्ट सिटी पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और 72 घंटे के भीतर की कोरोना की  निगेटिव रिपोर्ट लानी अनिवार्य होगी। मालवाहक वाहन भी सुबह 9 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक दुकानों में सामान उतार व चढ़ा सकेंगे।
सचिव परिवहन डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रदेश में कोरोना संक्रमण की वजह से सार्वजनिक वाहनों का संचालन प्रभावित है। ऐसे में कोरोना कर्फ्यू में छूट देने के साथ ही सार्वजनिक वाहनों के संचालन को भी राहत दी गई है। शासन ने बसों के साथ ही मैक्सी कैब, टैक्सी कैब, ऑटो रिक्शा व विक्रम आदि को पूर्ण यात्री क्षमता के साथ संचालन की अनुमति दी है।
उत्तराखंड सरकार चारधाम यात्रा सूचारू करती है। आने वाले यात्री और वाहन चालक अब हिंदी में भी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन कर सकते हैं। परिवहन विभाग सॉफ्टवेयर में हिंदी आवेदन करने की व्यवस्था कर रहा है।