राजधानी में एक अप्रैल से पाॅलिथीन बिक्री पर लगेगा जुर्माना

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देहरादून। राजधानी देहरादून की खूबसुरती बनाए रखने एवं प्रदूषण कम करने के लिए शहर को पाॅलिथीन से मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने कसरत तेज कर दी है। इसी अभियान के तहत व्यापारियों को 31 मार्च तक पाॅलिथीन स्टोर को खाली करने को कहा गया है। अगर एक अप्रैल से पाॅलिथीन को बेचते हुए पकड़े जाने पर दुकान सीज करते हुए उचित कार्रवाई की जाएगी।

मंगलवार को नगर निगम सभागार में अपर आयुक्त गढ़वाल मण्डल डॉ हरक सिंह रावत ने जनपद के पाॅलिथीन के थोक विक्रेताओं एवं जनपद में संचालित हो रहे वैडिंग प्वाइंट के संचालकों तथा नगर निगम के इंस्पेक्टर एवं सुपरवाइजर के साथ एक बैठक की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि जिले में पाॅलिथीन के कारण जगह-जगह कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, जिससे की शहर की खुबसुरती के साथ-साथ पर्यावरण दोनों पर बुरा असर पड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने 40 माईक्रोन से कम के पाॅलिथीन को पूर्ण रूप से प्रतिबन्धित करने के निर्देश सम्बन्धित अधिकारियों एवं व्यापारियों को दिए।
बैठक में डॉ हरक सिंह रावत ने सभी थोक व्यापारियों से अपील करते हुए कहा कि अपने स्टोर में जो भी पाॅलिथीन एवं डिस्पोजल हैं उन्हें 31 मार्च तक स्टोर को खाली कर लें। इसके बाद कोई डिस्पोजल तथा पाॅलिथीन से युक्त किसी भी सामग्री का व्यापार नहीं करेगा, अगर एक अप्रैल के बाद कोई व्यापारी पाॅलिथीन बेचते हुए पकड़ा गया तो उसकी दुकान सीज करते हुए उचित कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने जनपद में संचालित हो रहे वैडिंग प्वांइटों के संचालकों से भी अपील की है कि वे भी वैंडिंग प्वांइटों में भी पाॅलिथीन का उपयोग न करें, इसके लिए उन्होने वैंडिंग प्वांइटों में प्लेट एवं गिलास का प्रयोग करने कहा है। उन्होंने निर्देश दिए कि वैंडिंग प्वांइट में सूचना पट लगाते हुए आयोजकों को सूचित किया जाए कि वैडिंग प्वांइट में प्लास्टिक से निर्मित सामग्री को प्रतिबन्धित किया गया है। यदि कोई आयोजक इसका प्रयोग करते हुए पकड़ा जाता है, तो इसकी जिम्मेदारी आयोजक की होगी सम्बन्धित से अर्थदण्ड भी वसूला जाएगा। यदि कोई आयोजक यूस एण्ड थ्रो वाली सामग्री का प्रयोग करना चाहता है, तो कागज एवं पत्तल से निर्मित कप एवं प्लेट का इस्तेमाल कर सकते हैं।