देहरादून। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की अध्यक्षता में बुधवार को सचिवालय में हुई कैबिनेट की बैठक में 17 बिन्दुओं पर चर्चा की गई, जिनमें से 16 अहम प्रस्तावों पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। बजट सत्र आहुत होने के कारण कैबिनेट की ब्रीफिंग नहीं की गई।
शासकीय प्रवक्ता मदन कौशिक ने बताया कि कैबिनेट में 17 बिन्दुओ पर चर्चा हुई है जिसमें से 16 बिन्दुओ पर फैसले लिए गए। पशुपालन विभाग में स्नातक सहायक पद की भर्ती अब यूकेएसएसएससी से होगी। पहले लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्तियां होती थी। इसके साथ ही बैठक में निकाय चुनाव और सरकार के एक साल की उपलब्धियों पर भी चर्चा हुर्इ।
- उत्तराखंड कृषि उत्पाद विपणन बोर्ड के अध्यक्ष और सीईओ के निजी सचिव की नियमवाली में संसोधन कर नियमित होगी नियुक्ति।
- विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड हेल्थ सिस्टम डेवलप्मेंट परियोजना को मंजूरी मिली है।
- मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया जाएगा। जिसके सदस्य सचिव होंगे।
- एमडीडीए के अंतर्गत महिला आश्रम के नक्शे को कैबिनेट ने दी छूट। 213981 विकास शुल्क की राहत दी गर्इ है।
- उत्तराखंड पेयजल निगम की वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी, सदन में होगी प्रस्तुत।
- खाद्य नागरिक आपूर्ति विभाग की अधीनस्थ सेवा नियमवाली में संशोधन, अब 50-50 होगी भर्ती।
- उत्तराखंड निजी सुरक्षा एजेंसी नियमवाली-2018 में संशोधन। सरकार से रजिस्टर्ड सुरक्षा एजेंसी को प्रशिक्षण के लिए मिली राहत। पहले सरकार उपलब्ध कराती थी प्रशिक्षण
- कम से कम 100 घंटे पढ़ाई की हो व्यवस्था।
- स्टार्टअप नीति-2018 को कैबिनेट की मंजूरी। काउंसिल के माध्यम से 500 नए स्टार्टअप।
कृषि, स्वास्थ्य, जैव प्रौध्योगिकी, शिक्षा, पर्यटन और आयुष क्षेत्र में होगा स्टार्टअप। चुने जाने पर सरकार अलग-अलग तरीके से करेगी सहयोग।
- स्टांप ड्यूटी में भी मिलेगी छूट। पैटेंट में भी सरकार करेगी भुगतान। जीएसटी की भी होगी वापसी।
- समूह ग, ख, घ के पदों पर दिव्यंगों के लिए चार प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी। पहले तीन प्रतिशत की थी व्यवस्था।
- उत्तराखंड आवास परिचालन नीति की नियमवाली को मंजूरी।
- केदारनाथ धाम के पैदल मुख्य मार्ग निर्माण में 420.15 हेक्टेयर के मकान होंगे अधिकृत।
एक करोड़ के मुआवजे को मंजूरी।
- पुरानी जेल परिसर देहरादून में न्यालयाय निर्माण में पांच बीघा भूमि में चेंबर बनाने को मंज़ूरी।
- 2016 के आदेश वर्ग चार और तीन की भूमि को नियमित करने की सीमा में छह माह की और राहत। लालकुआं क्षेत्र का था मामला।
- नई नजुल भूमि नीति को मंजूरी मिली है। फिलहाल, उत्तराखंड में 24197186 वर्ग मीटर नजुल भूमि है।
- आवासीय में एसे पट्टे धारक जिन्होंने कोई उल्लंघन नहीं किया है। उन्हें 0-200 तक 25% सर्किल रेट से जमा करना होगा। 200-500 के लिए 35%, 500 से अधिक पर 60% सर्किल रेट जमा करना होगा। पट्टे का नवीनीकरण न कराने वालों को ज़्यादा शुल्क देना होगा। वहीं
शर्तों का उल्लंघन करने वालों को 200 तक 60 प्रतिशत सर्किल रेट देना होगा।
- कमर्शियल वालों के लिए भी नियम बदले गए हैं। अब उन्हें ज्यादा शुल्क जमा करना होगा। पूरी तरह से नजुल भूमि पर कब्जा करने वालों को 300 तक 120 प्रतिशत सर्किल रेट देना होगा। जबकि कमर्शियल के लिए 150 प्रतिशत की दर से देना होगा सर्किल रेट।
- वहीं पेयजल, एलईडी लाइट्स, बेहतर सड़के देने पर भी फैसला हुआ।