उत्तराखंड मंत्रिमंडल: एक जुलाई से चारधाम यात्रा पर निर्णय, जल्द जारी होगी एसओपी

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    चारधाम
    मुख्यमंत्री तीरथ सिंह की अध्यक्षता में शुक्रवार की शाम को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में एक जुलाई से स्थानीय लोगों के लिए चारधाम यात्रा प्रारंभ करने सहित कई महत्वपूर्ण ​निर्णय लिए गए। चारधाम यात्रा को लेकर देवस्थानम बोर्ड और जिला प्रशासन से समन्वय के लिए एक-एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती की जाएगी। यात्रा को लेकर जल्द ही एसओपी जारी की जाएगी।
    -देवस्थानम बोर्ड और जिला प्रशासन से समन्वय के लिए एक-एक वरिष्ठ अधिकारी की होगी तैनाती 
    -कारखानों में ओवरटाइम कार्य की छूट, छंटनी की अनुमति नहीं
    मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सचिवालय मीडिया सेंटर में शासकीय प्रवक्ता और मंत्री सुबोध उनियाल ने मीडिया ब्रीफिंग में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि कैबिनेट में विधानसभा नेता प्रतिपक्ष एवं हल्द्वानी से विधानसभा सदस्य डॉ. इन्दिरा हृदयेश के निधन पर श्रद्धांजलि व्यक्त किया गया।
    मंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल में चारधाम यात्रा को एक जुलाई से स्थानीय लोगों के दर्शन के लिए प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया। पहले यह यात्रा श्रद्धालुओं की सीमित संख्या के साथ तीन जिलों चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जिले के लिए ही शुरू की जाएगी। साथ ही कोरोना जांच रिपोर्ट अनिवार्य होगी।
    वहीं, चारों धामों पर देवस्थानम बोर्ड और जिला प्रशासन से समन्वय के लिए एक-एक वरिष्ठ अधिकारी की तैनाती होगी।  यात्रा के दौरान संबंधित एस.ओ.पी. को लागू करने के लिए निगरानी का कार्य करेगा। सभी तीर्थ पुरोहितों को वैक्सीन लगाई जाएगी। स्थानीय नागरिकों को दर्शन के लिए आर.टी.पी.सी.आर. या रैपिड एंटीजन टेस्ट के साथ अनुमति दी गई।
    उत्तराखण्ड बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण अधिनियम 2012 के प्राविधानों के अनुसार जनपद टिहरी, उत्तरकाशी एवं चमोली के बाढ़ मैदान परिक्षेत्रण की अधिसूचना के संबंध में निर्णय लिया गया।
    महामारी की द्वितीय लहर के दौरान कारखानों में ओवरटाईम कार्य की छूट दी गई। छूट के अंतर्गत 12-12 घण्टे दो पाली में चार घण्टे ओवरटाईम किया जा सकता है। इसमें अधिकतम 6 दिन और अधिकतम 24 घण्टे शामिल है। इस बीच 6 घण्टे के बाद 30 मिनट का विश्राम होगा। छंटनी की अनुमति नहीं होगी।
    उत्तराखण्ड चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के लिपिक वर्गीय सेवा नियमावली 2021 को प्रख्यापित किया गया। ऊधमसिंहनगर में राज्य अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास निगम लि. द्वारा निर्मित लोक निर्माण विभग के गदरपुर-दिनेशपुर-मटकोटा मोटर मार्ग को जहां है जैसा है के आधार पर लोक निर्माण विभाग को हस्तान्तरित करने क निर्णय लिया गया।
    मै. लिण्डे सेलाकुई को आक्सीजन उत्पादन के लिए निर्बाध विद्युत आपूर्ति के लिए समस्याग्रस्त क्षेत्र में भूमिगत लाइन के निर्माण के संबंध में अधिप्राप्ति नियमावली में छूट दी गई। वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु हथकरघा कताई-बुनाई महिला कर्मकारों को सहायता योजना अन्तर्गत महिला बुनकर अंशदान को 10 प्रतिशत से 5 प्रतिशत किये जाने का निर्णय लिया गया।
    सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग, उत्तराखण्ड की ओर से संचालित महिला उद्यमियों के लिए विशेष प्रोत्साहन योजना की अवधि 31 मार्च, 2023 तक विस्तारीकरण पर निर्णय लिया गया है।
    उत्तराखण्ड मूल्य वर्धित(वैट) कर अधिनियम की धारा 32 की उपधारा (12) के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के कर निर्धारण या पुनः कर निर्धारण के वादों के निस्तारण की समय-सीमा 23 अप्रैल से बढ़ाकर 29 सितंबर तक करने की अनुमति दी गई।
    कोरोना एम्बुलेंस की कमी की पूर्ति के लिए टाटा मोटर्स पंतनगर की मांग पर टाटा मैजिक को एम्बुलेंस के रूप में संचालित करने के लिए ट्रेंड लेबर की जगह संविदा श्रमिकों के माध्यम से कोरोना अवधि तक संचालित करने की अनुमति 9 माह दी गई। इन संविदा श्रमिकों को नियमित कार्मिक की भांति सभी लाभ देय होगा।