तीसरी संतान होने से ग्राम प्रधान ने गंवाई अपनी कुर्सी

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प्रखंड नौगांव के ग्राम प्रधान मसाल की तीसरी संतान होने पर प्रधान की कुर्सी गंवानी पड़ी। जिला मजिस्ट्रेट अभिषेक रूहेला ने दो से अधिक संतान होने पर मसाल गांव के प्रधान खेमराज सिंह को पदमुक्त कर दिया है।

गौतलब है कि उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-138 के सम्बन्ध में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं अभिषेक रूहेला, जिला मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी, खेमराज सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत मसाल गांव विकासखण्ड नौगांव जनपद उत्तरकाशी को उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2019) की धारा-6 की उपधारा (१) (द) के अनुसार स्पष्ट अनई होने के आधार पर उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 (यथा संशोधित 2019) की धारा-138 (1) (घ) (Tu1) में विद्यमान प्राविधानों के अर्न्तगत ग्राम प्रधान मसाल गांव के पद से पदमुक्त किया है।

गौरतलब है कि खेमराज सिंह, प्रधान ग्राम मशालगांव वर्ष 2019 के सामान्य निर्वाचन में प्रधान पद पर निर्वाचित हुये, निर्वाचन के समय प्रधान, ग्राम पंचायत मसाल गांव की 2 जीवित सन्तान हैं। खण्ड विकास अधिकारी नौगांव के पत्र संख्या 747 दिनांक 14 सितम्बर, 2022 के द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के अनुसार खेमराज सिंह प्रधान, ग्राम पंचायत मसाल गांव की तृतीय सन्तान के जन्म होने की पुष्टि हुयी है। खेमराज सिंह, प्रधान ग्राम पंचायत मसाल गांव विकास खण्ड नौगांव द्वारा उत्तराखण्ड पंचायतीराज अधिनियम, 2016 की धारा-8 (5) के अन्तगत अपील प्रस्तुत की गयी। अपील का निस्तारण आदेश दिनांक 20 अप्रैल, 2020 को अपीलार्थी (खेमराज सिंह प्रधान) के पक्ष में स्वीकार किया गया एवं मुख्य विकास अधिकारी, उत्तरकाशी द्वारा जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तरकाशी को निर्देश दिये गये कि शिकायतकर्ता कीर्तन सिंह के पत्र दिनांक 18 मार्च, 2023 को दी गयी शिकायत किया था।