अब उत्तराखंड से दूसरे राज्यों को जा सकेंगे सार्वजनिक वाहन, सशर्त अनुमति मिली

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रोडवेज
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 उत्तराखंड सरकार ने एक जिले से दूसरे जिले तथा एक राज्य से दूसरे राज्य में सार्वजनिक वाहनों के संचालन की सशर्त अनुमति प्रदान कर दी। रोडवेज बसों के लिए सम्बन्धित राज्यों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए तत्काल प्रभाव से इजाजत दी गई है। राज्य के मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने इस बारे में आज विधिवत नई मानक प्रचालन कार्यविधि (एसओपी) जारी की है। प्रत्येक वाहन स्वामी, चालक, परिचालन और यात्री के लिए राज्य सरकार के आधिकारिक पोर्टल http://smartcitydehradun.uk.gov.in/pravasi-registration पर रजिस्ट्रेशन करना और मोबाइल फोन में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना अनिवार्य होगा।
सोमवार शाम जारी ताजा दिशा-निर्देश के अनुसार तत्काल प्रभाव से अंतर्राज्यीय मार्गों पर भी सार्वजनिक सेवा यानों को संचालन की अनुमति इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उत्तराखंड परिवहन निगम द्वारा अंतर्राज्यीय मार्गों पर अन्य राज्यों के निगम से समन्वय स्थापित करते हुए वाहनों का संचालन किया जाएगा। अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा हेतु प्रथम चरण में संबंधित राज्यों के मध्य परस्पर सहमति के आधार पर अधिकतम 100-100 फेरे प्रतिदिन संचालन की अनुमति होगी। अंतर्राज्यीय एवं अंतर्जनपदीय मार्गों पर बस, टैक्सी, कैब-टैक्सी, कैब, थ्री व्हीलर, ऑटो, विक्रम तथा ई रिक्शा में निर्धारित सीट क्षमता के अनुसार ही यात्री बैठाए जाएंगे। बसों में स्टैंडिंग की अनुमति नहीं होगी। वाहन स्वामी, चालक तथा परिचालक द्वारा यात्रियों से राज्य परिवहन प्राधिकरण द्वारा निर्धारित दर से किराया लिया जाएगा। किसी भी दशा में उक्त दर से अधिक किराए की वसूली नहीं की जाएगी।
सभी वाहन स्वामियों या वाहन चालको एवं यात्रियों द्वारा उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा अंतर्राज्यीय एवं अंतर्जनपदीय आवागमन हेतु निर्गत किए गए मानक प्रचालन दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। प्रत्येक यात्रा प्रारंभ करने से पूर्व एवं यात्रा समाप्ति के पश्चात वाहन का कीटाणुशोधन (सैनिटाइजेशन) किया जाएगा। इसके अंतर्गत वाहन के प्रवेश द्वार हैंडल, रेलिंग, स्टीयरिंग, गियर लीवर और सीट आदि का भली-भांति सैनिटाइजेशन सम्मिलित है। वाहनों में चालक, परिचालक एवं समस्त यात्रियों को फेस मास्क या फेस कवर पहनना अनिवार्य होगा। वाहन चालक परिचालक एवं यात्रियों द्वारा शारीरिक दूरी संबंधी नियमों का पालन किया जाएगा। वाहन चालक परिचालक एवं यात्रा करने वाले सभी यात्रियों को अपने मोबाइल पर आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करना और उसका उपयोग करना अनिवार्य होगा।
अंतर्राज्यीय एवं अंतर्जनपदीय यात्रा करने की स्थिति में वाहन में प्रवेश अथवा यात्रा करने वाले यात्री की थर्मल स्कैनिंग किए जाने की व्यवस्था बस डिपो यात्रा के प्रारंभिक स्थल पर संबंधित जिलाधिकारी द्वारा की जाएगी। इसी प्रकार अंतर्राज्यीय परिवहन सेवा के रूप में राज्य के किसी बस अड्डे पर आने वाली बस के यात्रियों के थर्मल स्क्रीनिंग की जांच का उत्तरदायित्व संबंधित जनपद के जिला अधिकारी का होगा। किसी यात्री में कोरोना के लक्षण परिलक्षित होने पर संबंधित वाहन चालक द्वारा उसकी सूचना निकटतम पुलिस थाने और स्वास्थ्य केंद्र को दी जाएगी। यात्रा करते समय पान, तंबाकू, गुटका एवं शराब आदि का सेवन प्रतिबंधित रहेगा। वाहन में थूकना दंडनीय होगा। यात्रा के दौरान वाहन को निर्धारित स्टॉपेज पर ही रोका जाएगा।
अंतर्राज्यीय (अन्य राज्यों से उत्तराखंड राज्य आने हेतु) यात्रा की स्थिति में संबंधित वाहन चालक, परिचालक एवं यात्रियों से अपेक्षा की गई है कि वह देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड की वेबसाइट (http://smartcitydehradun.uk.gov.in/pravasi-registration) पर पंजीकरण के उपरांत ही यात्रा प्रारंभ करें। यदि किसी कारणवश कोई यात्री बिना पंजीकरण कराए राज्य में प्रवेश करता है तो संबंधित यात्री के पहुंचने के स्थान पर उसका अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराया जाएगा। उक्त पंजीकरण हेतु आवश्यकतानुसार कार्मिकों की व्यवस्था संबंधित जनपद के जिला अधिकारियों द्वारा की जाएगी। मुख्य सचिव ने कहा है कि इस मानक प्रचालन कार्यविधि का कठोरता से पालन करना सुनिश्चित किया जाए तथा इसके साथ-साथ इस संबंध में केंद्र सरकार द्वारा निर्गत दिशा निर्देशों का पालन करना सुनिश्चित किया जाए।
उधर, उत्तराखंड राज्य परिवहन निगम के महाप्रबंधक दीपक जैन ने “हिन्दुस्थान समाचार” से बातचीत में कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश सरकार के साथ अंतर्राज्यीय रूट पर बसे चलाने के बारे में सहमति बनी है। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि राज्य परिवहन निगम फिलहाल साधारण बसें ही चलाएगा और इनमें यात्रियों से पुरानी दर पर ही किराया लिया जाएगा यानी कोई बढ़ा हुआ किराया नहीं लिया जाएगा। दिल्ली के यात्रियों के लिए गाजियाबाद जिले के कौशाम्बी बस अड्डे से बसें मिलेंगी।