मतदान से 48 घंटे पूर्व सार्वजनिक सभाओं पर होगा प्रतिबंध

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उत्तराखंड

गोपेश्वर। स्थानीय निकाय चुनाव में सभी नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों में 18 नवंबर को प्रातः आठ बजे से सांय पांच बजे तक मतदान संपन्न किया जायेगा।
निर्वाचन प्रक्रिया को शांतिपूर्वक संपन्न कराने के लिए जिला निर्वाचन अधिकारी चमोली स्वाति एस भदौरिया ने 16 नवंबर सांय पांच बजे से 18 नवंबर को मतदान समाप्ति तक सभी सार्वजनिक सभाओं को प्रतिबंधित किया है। बताया कि इस अवधि में चुनाव के संबंध में कोई सार्वजनिक सभा या जुलूस न बुलाएगा, न आयोजित करेगा और न ही उसमें सम्मलित होगा। चलचित्र, टेलीवीजन या वैसे ही अन्य साधनों से निर्वाचन संबंधी बात नही करेगा। बताया कि इसका उल्लंघन पाये जाने पर दो वर्ष का कारावास या जुर्माना अथवा दोनों से दंडनीय होगा।
वहीं दूसरी ओर मतगणना का कार्य 20 नवंबर को जीजीआईसी गोपेश्वर में संपन्न किया जाएगा। इसके दृष्टिगत जिला निर्वाचन अधिकारी ने उम्मीदवारों को सूचित किया है कि मतगणना स्थल में गणन अभिकर्ताओं के प्रवेश के पास निर्गत किये जाने है। उन्होंने संबंधित नगर पालिका परिषद व नगर पंचायतों के रिटर्निंग आॅफिसर कार्यालय से मतगणना प्रपत्र लेकर उसे भरकर संबंधित नगर पालिका परिषद व नगर पंचायत के रिटर्निंग आॅफिसर कार्यालय में 17 नवंबर सांय बजे तक उपलब्ध कराने को कहा है, ताकि आरओ के माध्यम से गणन अभिकर्ताओं को पास जारी किये जा सके।