देहरादून। शासन ने देहरादून नगर के अन्तर्गत मोथरावाला में एसटीपी निर्माण में आबद्ध ठेकेदार को भुगतान के लिए इमरान अहमद, अधिशासी अभियन्ता, दून शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम, देहरादून को नौ लाख रुपये रिश्वत दिए जाने के स्टिंग वाले समाचार एवं पेयजल मंत्री के आवास के ओवरहैड टैंक में पांच छेद शीर्षक वाले समाचार के दृष्टिगत प्रथम दृष्ट्या दोषी इमरान अहमद को तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया गया है।
शासन की ओर से जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि इन दोनो प्रकरणों में इमरान अहमद अधिशासी अभियन्ता दून शाखा उत्तराखण्ड पेयजल निगम देहरादून, भ्रष्टाचार का दुराचरण करने एवं कार्य सम्पादन में शिथिलता बरतने के दोषी प्रतीत होते हैं, जिसकी विस्तृत जांच में पुष्टि होने की दशा में उन्हें दीर्घ दण्ड दिए जाने की पूर्ण संभावना है। निलम्बन अवधि में इमरान अहमद, अधिशासी अभियन्ता को मुख्य अभियन्ता (गढ़वाल), उत्तराखण्ड पेयजल संसाधन विकास एवं निर्माण निगम, पौड़ी गढ़वाल के कार्यालय से सम्बद्ध किया गया है।
                




















































