लोक सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार का जुर्माना

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राज्य सूचना आयोग ने सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत सूचना समय से नहीं देने और आधी अधूरी जानकारी पर नगर निगम और खाद्य विभाग के लोक सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार का जुर्माना लगाया है।

अपीलार्थी रणजीत सिंह ने गुरु नानक हायर सेकेन्डरी स्कूल, गुरु नानक दून वेल स्कूल,146/1 सी गोविन्द नगर प्रथम रेसकोर्स कर निर्धारण के लिए बनाई गई यह संपत्ति निगम के अभिलेखों में किस रूप और किसके नाम पर दर्ज होने के संबंध में भी सूचना मांगी गई थी।

लोक सूचना अधिकारी की ओर से सूचना देने के स्थान पर निर्धारित एक माह के बाद, यह कहा गया कि वांछित सूचना कर अधीक्षक (भवन कर) निगम को प्रेषित करनी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि लोक सूचना अधिकारी की ओर से सूचना देने में अवरोध उत्पन्न किया गया है।

अपीलार्थी 07 फरवरी 2022 को प्रथम अपील योजित की गई। जिसका निस्तारण प्रथम विभागीय अपीलीय अधिकारी/सहायक नगर आयुक्त की ओर से 05 मार्च 2022 को लोक सूचना अधिकारी/ कर अधीक्षक (भूमि) को भविष्य के लिए सचेत करते हुए स्पष्ट और प्रमाणित सूचना 10 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध कराए जाने के आदेश पारित किए गए। लेकिन इसके बाद भी लोक सूचना अधिकारी सूचना उपलब्ध नहीं कराई गई। इस पर अपीलार्थी की ओर से सूचना आयोग का दरवाजा खटखटाया गया।

सूचना आयोग से नोटिस देने के बाद भी लोक सूचना अधिकारी 30 जनवरी 2023 को जिस दिन आयोग में सुनवाई थी,उससे मात्र एक दिन पूर्व सूचना दी गई। सुनवाई के दौरान यह भी तथ्य सामने आया कि जो सूचना दी गई वह भी अधूरी और भ्रामक है। इस पर सूचना आयुक्त योगेश भट्ट ने निगम व खाद्य विभाग के लोक सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार का हजार रुपये का जुर्माना लगाया है।