सुनियोजित व व्यवस्थित तरीके से कार्य करे रेरा: डीएम

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रूद्रपुर। जिलाधिकारी ने जिला विकास प्राधिकरण एवं रेरा को मुख्य उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए कार्य करने के निर्देश दिए। उन्होंने इन्हें निष्पक्षता व पारदर्शिता के साथ नागरिकों को सस्ते व किफायती दरों पर आसानी से आवास उपलब्ध कराने के साथ ही शहरों का सुनियोजित एवं चहुंमुखी विकास के लिए कार्य करने को कहा। जिलाधिकारी डाॅ. नीरज खैरवाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना तथा रेरा के सम्बन्ध में बिल्डर्स के साथ जिला कार्यालय सभागार में बैठक कर रहे थे।
जिलाधिकारी ने बिल्डर्स को हिदायत देते हुए कहा कि वे दो प्लान के अन्तर्गत कार्य न करें तथा यदि प्लान को पास कराने में किसी प्रकार की दिक्कत है या कोई अनावश्यक परेशान करता है तो इसकी तत्काल सूचना दें।
जिलाधिकारी ने कहा कि जमीनी स्तर पर यदि नियमावली का कोई नियम सुसंगत नहीं है या किसी भी प्रकार की व्यावहारिक दिक्कत है तो उसकी लिखित में सूचना दें ताकि समाधान किया जा सके। बिल्डर्स द्वारा बताई गयी समस्या व दिये गये सुझावों पर गहनता से विचार करते हुए कार्यवाही की जायेगी।
बैठक में कुछ बिल्डरों द्वारा एनओसी समय से प्राप्त न होने की शिकायत की गई जिस पर जिलाधिकारी ने तुरन्त कार्यवाही करते हुए सेवा के अधिकार के अन्तर्गत निर्धारित समयावधि में एनओसी न प्राप्त होने पर एनओसी में सम्बन्धित विभाग की सहमति मानते हुए कार्य करने के निर्देश दिये।
जिलाधिकारी ने निर्धारित समयानुसार एनओसी न देने वाले विभागों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व को दिये। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला विकास प्राधिकरण तथा रेरा की वेबसाइट को आपस में लिंक करने हेतु शासन स्तर पर वार्ता की जा रही है।
उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अन्तर्गत आवास बनाने हेतु इच्छुक बिल्डरों की जानकारी ली तथा बिल्डर्स को बिना किसी परेशानी के नियमानुसार कार्य करने हेतु प्रेरित किया। जिलाधिकारी ने सभी बिल्डर्स व आर्किटेक्ट से सुझाव आमन्त्रित किये व विभिन्न बिन्दुओ पर विस्तार से चर्चा की।
बैठक में टाउन प्लानर एसएम श्रीवास्वत ने बताया कि चल रहे प्रोजेक्टों को नियामक प्राधिकारी रेरा कार्यालय में 28 फरवरी तक निःशुल्क पंजीकरण करा सकते हैं। उन्होंने बताया कि 28 फरवरी के पश्चात 31 मार्च तक चल रहे प्रोजेक्ट का पंजीकरण कराने पर परियोजना की अनुमानित लागत का 1 प्रतिशत व 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक कराने पर परियोजना लागत का 2 प्रतिशत, 1 मई से 31 मई तक परियोजना लागत का 5 प्रतिशत तथा 1 जून के उपरान्त परियोजना लागत की 10 प्रतिशत धनराशि वसूल की जायेगी।
बैठक में अपर जिलाधिकारी प्रताप सिंह शाह, यूडीए के सहायक अभियन्ता आनन्द राम, काॅलोनाईजर पूरन जोशी, हरीश कुमार, मनोज पाण्डेय, फरहान खान सहित अन्य काॅलोनाइजर उपस्थित थे।