हाईकोर्ट ने दिए रिक्त पदों पर नियुक्ति के आदेश

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नैनीताल: हाई कोर्ट ने शिक्षा विभाग में प्राथमिक सहायक अध्यापक की नियुक्ति प्रक्रिया जल्द आरंभ कर बैकलॉग के रिक्त पदों को दो माह के भीतर भरने का आदेश दिया है। साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार रिक्त पदों पर कार्यरत शिक्षा आचार्य व शिक्षामित्रों को शिक्षक बनने के लिए दो अवसर मिलेंगे। कोर्ट ने इस संबंध में सरकार समेत अन्य की विशेष अपीलों को निस्तारित कर दिया।

दरअसल, बीएड टीईटी पास अभ्यर्थियों ने याचिका दायर कर कहा था कि योग्य होने के बाद भी उनकी रिक्त पदों पर नियुक्ति नहीं की जा रही है। सरकार ने उन्हें नियुक्ति देने के बजाय शिक्षामित्र व शिक्षा आचार्यों को रिक्त पदों पर नियुक्ति दे दी। एकलपीठ ने मामले में फैसला देते हुए शिक्षा आचार्य व शिक्षा मित्र के पदों को रिक्त मानते हुए नियुक्ति के आदेश पारित किए। एकलपीठ के फैसले के खिलाफ राज्य सरकार, मनोज कुमार समेत अन्य ने विशेष अपील दायर की।

वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व न्यायमूर्ति शरद शर्मा की खंडपीठ ने विशेष अपीलों को निस्तारित करते हुए एकलपीठ के बैकलॉग के पदों को भरने के आदेश को सही ठहराया। साथ ही दो माह में बैकलॉग के रिक्त पदों को भरने का आदेश पारित किए। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विनय कुमार के अनुसार राज्य में एसटी के दो सौ से अधिक जबकि एससी के करीब एक हजार पद बैकलॉग से भरे जाने हैं। यहां उल्लेखनीय है सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए टीईटी अनिवार्य कर दिया है।