आईसीआईसीआई बैंक से 25 कार फाइनेंस कराने वाली कंपनी पर केस दर्ज

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बीते गुरुवार को एसएसपी देहरादून के कार्यालय से प्राप्त प्रार्थना पत्र आवेदक अंशुल गुप्ता पुत्र अवनीश गुप्ता ऋण अधिकारी , आईसीआईसीआई  बैंक, 24 एनसीआर प्लाजा निकट हाथीबड़कला थाना कोतवाली नगर देहरादून की शिकायत की एस0एल0 ओबेरॉय कार प्राइवेट लिमिटेड व एस0एल0 ओबेरॉय ऑटो मोबाइल प्राइवेट लिमिटेड देहरादून, ओबेरॉय मोटर सेल्स देहरादून के निदेशकों के द्वारा शिकायत कर्ता बैंक आईसीआईसीआई बैंक लिमिटेड से 25 कारों का लोन लेने हेतु वर्ष 2014 में आवेदन किया गया था। निदेशकों द्वारा बैंक से संबंधित नियम व शर्ते पूर्ण की गई । जिसके तहत बैंक द्वारा 25 कारो की खरीद के लिए (ऑटो /कार लोन ) उक्त कंपनियों के नाम ऋण (loan) निर्गत किया गया। जिसके एवज में उपरोक्त कंपनियों के निदेशकों ने बैंक में उक्त कारो की इनवॉइस व रजिस्ट्रेशन प्रमाणपत्र जमा कराई गई थी, कुछ समय तक कंपनियों के द्वारा बैंक के उपरोक्त कारो की कुछ क़िस्त अदा की गई । इसके पश्चात कंपनियों द्वारा क़िस्त देना बंद कर दिया गया। बैंक के द्वारा बार बार नोटिस दिए जाने के बाबजूद भी कंपनियों द्वारा कोई क़िस्त जमा नही कराई गई। जिस पर बैंक द्वारा लोन स्वीकृत वाहनों की तलाश की गई, परंतु कंपनियों द्वारा दी गयी।आर.सी पर कोई भी वाहन नही मिला। इस प्रकार कंपनियों द्वारा उक्त गाड़ियों की खरीद न कर बैंक से फर्जी दस्तावेजों के आधार पर करोड़ो रूपये का लोन स्वीकृत कराकर धोखाधड़ी करना प्रथम दृष्टया प्रकाश में आया है, जिस पर थाना कोतवाली नगर पर एफआईआर नंबर 460/18 धारा 403/405/420/464/468/467/471/120b ipc वनाम निदेशक ओबेरॉय कार/ऑटो कंपनी आदि के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया है। तथ्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है, प्राप्त तथ्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी ।