उत्तराखंड में 13 जुलाई तक कोरोना कर्फ्यू,शॉपिग मॉल खुलेंगे

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उत्तराखंड

उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू अवधि को कुछ छूट के साथ फिर 13 जुलाई तक एक सप्ताह के लिए बढ़ा दी है। कोरोना ग्राफ में कमी को देखत हुए शॉपिंग मॉल को खोलने का फैसला लिया है। अब शॉपिंग मॉल 50 फीसदी क्षमता के साथ राज्यभर में खोले जाएंगे बाकी नियम पहले की तरह लागू रहेंगे। उत्तराखंड में बाहर से आने वाले लोगों के लिए निगेटिव रिपोर्ट की अनिवार्यता जारी रहेगी। राज्य में 6 जुलाई मंगलवार सुबह कोरोना कर्फ्यू अवधि पहले लागू थी।

शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने बताया कि राज्य में कोरोना संक्रमण की गति को रोकने में सरकार सफल रही है। फिर बचाव को ध्यान में रखते हुए एक सप्ताह के लिए कोरोना कर्फ्यू अवधि बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब शॉपिंग मॉल 50 फीसद क्षमता के साथ खुल सकेंगे। लेकिन स्विमिंग पूल और सिनेमा हॉल खोलने पर प्रतिबंध जारी रहेगा।

उन्होंने बताया कि अनलॉक प्रक्रिया के तहत कर्फ्यू में और छूट दी गई है। पिछली बार की बंदी के नियमें वर्तमान में लागू हैं। रविवार को साप्ताहिक बंदी जारी रहेगी।अब व्यापारिक संगठन अपने हिसाब से एक दिन दुकानें बंद कर सकेंगे। राज्य में बाहर से आने और मैदानी क्षेत्रों से पहाड़ी इलाकों में जाने के लिए भी निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य रहेगी। माध्यमिक स्कूलों में फिलहाल आनलाइन पढ़ाई ही जारी रह सकती है।प्रदेश में स्कूल नहीं खुलेंगे।

मल्टीप्लैक्स अभी बंद रहेंगे। इसके अलावा अन्य प्रदेशों से उत्तराखंड में प्रवेश करने वालों के लिए आरटीपीसीआर,एंटीजन और एनटीजन जांच अभी भी अनिवार्य रहेगी। इसके साथ ही यूपी के रास्ते गढ़वाल और कुमाऊं जाने वालों के लिए ई पास की व्यवस्था भी बरकरार रहेगी। माध्यमिक स्कूलों में फिलहाल आनलाइन पढ़ाई ही जारी रह सकती है।

कोरोना की दूसरी लहर में 10 मई को राज्य में कोविड कर्फ्यू लागू किया गया था, जिसे सरकार एक-एक हफ्ते के लिए बढ़ाती आ रही है। दूसरी लहर में कोरोना के मामले घटने के साथ अब कर्फ्यू में काफी ढील भी दी जा रही है। इससे पहले ही 50 प्रतिशत क्षमता के साथ सभी कोचिंग सेंटर और जिम खोलने की अनुमति पहले ही दे दी है। इनमें केवल 18 साल की आयु से ऊपर के छात्रों व अभ्यर्थियों को ही प्रवेश की अनुमति है।