उत्तराखंडः शासकीय कार्यालयों को एक मई तक बंद रखने का आदेश निरस्त, अब खुलेंगे कार्यालय

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ई-गवर्नेस
उत्तराखंड में शासकीय कार्यालय के एक मई तक बंद रखने के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। अब 29 अप्रैल से शासकीय कार्यालय निम्न व्यवस्था के अनुसार खोले जाएंगे। समूह क, ख, ग, घ कार्मिकों की उपस्थिति के संबंध में नया आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
सचिव पंकज कुमार पाण्डेय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि अब 29 अप्रैल से प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालय खुलेंगे। बंद रखने के आदेश को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया गया है। अब प्रदेश के शासकीय कार्यालयों में समूह क, ख, ग, घ कार्मिकों की उपस्थिति शत प्रतिशत रहेगी। समूह ग और घ के कार्मिकों की उपस्थिति को 50 प्रतिशत तक रोटेशन के आधार पर सीमित रखा जाएगा। ऐसी महिला कार्मिक जो गर्भावस्था में हो अथवा जिनके संतान 10 वर्ष से कम उम्र के हैं व 55 वर्ष से अधिक आयु तक गंभीर बीमारी से ग्रसित कार्मिकों को घर से काम करने को कहा गया है। अपरिहार्य परिस्थितियों में ही इनको कार्यालय बुलाया जाएगा। राजकीय शासकीय कार्यालयों में कार्यरत दिव्यांग कार्मिकों को कार्यालय में उपस्थित छूट रहेगी। शासकीय कार्यों में आवश्यकता पड़ने पर किसी भी कार्मिक को कार्यालय बुलाया जा सकेगा। जहां तक संभव हो बैठकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ही की जाए। इसके अतिरिक्त सावधानियों एवं बचाव के लिए दिए गए दिशा-निर्देश यथावत लागू रहेंगे।