सुप्रीम कोर्ट ने महिलाओं को आरक्षण पर रोक संबंधी उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर स्थगनादेश दे दिया है जिसके लिए सरकार प्रयासरत थी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की स्वीकृति उपरांत महिला आरक्षण को यथावत रखने के लिए राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एसएलपी दायर की गई थी। उसी पर सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर स्टे दिया है।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदेश की महिलाओं के हित में दिए गए फैसले का हम स्वागत करते हैं। हमारी सरकार प्रदेश की महिलाओं के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है। हमने महिला आरक्षण को यथावत बनाए रखने के लिए अध्यादेश लाने की भी पूरी तैयारी कर ली थी। साथ ही हमने सुप्रीम कोर्ट में भी समय से अपील करके प्रभावी पैरवी सुनिश्चित की।




















































