उत्तराखंड में नाइट कर्फ्यू लागू, जानिए किसे मिलेगी छूट और कब तक रहेगी पाबंदी

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उत्तराखंड

कोरोना की दूसरी लहर की रोकथाम के लिए उत्तराखंड सरकार ने पूरे राज्य में रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू कर दिया है। रात 10.30 बजे से सुबह पांच बजे तक रहेगा। शुक्रवार से प्रदेश में सभी सार्वजनिक वाहन बस, विक्रम आटो, रिक्शा आदि 50 प्रतिशत क्षमता के साथ ही चलेंगे। इसके साथ ही सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार और जिम का संचालन भी आधी क्षमता के साथ होगा। प्रदेश भर में सभी कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा को पूर्णत बंद कर दिया गया है।

मुख्य सचिव ओमप्रकाश ने गुरूवार शाम नई एसओपी जारी की। समस्त धार्मिक,राजनीतिक और सामाजिक कार्यक्रमों में अधिकतम 200 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। मालूम हो कि कोरेाना की पहली लहर सामान्य होने से पहले भी यही मानक लागू थे। अनलॉक के दौरान सरकार ने धीरे धीरे सभी चीजों का सामान्य करना शुरू कर दिया था। मुख्य सचिव ने बताया कि कफ्यू के दौरान लोगों की आवाजाही पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगी। कुछ श्रेणियों में थोडृी रियायत का प्रावधान किया गया है। अब तक कफयू केवल देहरादून नगर निगम क्षेत्र में लागू था।

50 प्रतिशत क्षमता में संचालन
-सार्वजनिक वाहन, बस, ऑटो, विक्रम, रिक्शा आदि
– सिनेमा हॉल, रेस्टोरेंट, बार, और जिम

100 प्रतिशत प्रतिबंध:
कोचिंग संस्थान, स्वीमिंग पूल और स्पा

रात्रि कर्फ्यू में इन्हें रहेगी छूट
– इंडस्ट्रीज की रात्रिकालीन पालियों में काम करने वाले कर्मचारी
– राष्ट्रीय एवं राज्य मार्गोँ पर आपातकालीन स्थिति में लोगों और सामान की आवाजाही
– मालवाहक वाहनों की यात्रा और सामान उतार-चढ़ाव में कार्यरत लोगों को
– बस, ट्रेन, हवाई जहाज से उतरने के बाद अपने घरों को जाने वाले लोग
-शादी और संबंधित समारोह के बैंकट हॉल, विवाह समारोह से संबंधित लोग और वाहनों की आवाजाही को तय समय के भीतर छूट होगी