अवमानना याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का निर्वाचन आयोग को नोटिस

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नई दिल्ली,  चुनाव लड़नेवाले उम्मीदवारों की ओर से अपने आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में मीडिया में विज्ञापन देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अमल नहीं करवाने के खिलाफ निर्वाचन आयोग के खिलाफ अवमानना याचिका दायर की गई है।

इस याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन आयोग को नोटिस जारी किया है। जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली बेंच ने एक हफ्ते के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने 25 सितंबर 2018 के अपने आदेश में कहा था कि चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार और उनकी पार्टियां बड़े प्रसारण वाले अखबार और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में लंबित आपराधिक मुकदमे के बारे में कम से कम तीन बार विज्ञापन देंगे।

कोर्ट ने कहा था कि राजनीतिक पार्टी को अपने उम्मीदवार के आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी भी वेबसाइट पर डालनी होगी। लेकिन कोर्ट के इस आदेश के अमल में निर्वाचन आयोग ने आदर्श आचार संहिता में कोई संशोधन नहीं किया है। निर्वाचन आयोग ने प्रमुख अखबारों और न्यूज चैनलों की लिस्ट नहीं छापी है जिसमें आपराधिक रिकॉर्ड संबंधी विज्ञापन छापना है।