परिवहन विभाग के नियमों का हो रहा उल्लंघन

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भारत के संविधान का पालन करना हर नागरिक का कर्तव्य है। जो नियम व क़ानून न्यायालय ने बनाए हैं उनका पालन करना हर नागरिक को करना चाहिए। ऐसे में कुछ लोग पावर की चकाचौंद दिखाने में लिप्त कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। कई लोग अपनी वाहन पर अवैध रूप से लाल बत्ती का प्रयोग करते है और कुछ लोग अपने निजी वाहन पर बोर्ड लगा कर अपने आप को सरकार मान लेते हैं। जब की वाहन पर बोर्ड लगाना व सरकारी विभाग का नाम लिखना निजी वाहन पर अवैध माना जाता है।
परिवहन विभाग की माने तो निजी वाहन पर लाल बत्ती व सरकारी विभाग का नाम लिखना नियम का वाइलेशन माना गया है। न्यायालय ने लाल बत्ती के प्रयोग को निर्धारित करते हुए कहाँ है कि वही लोग बत्ती का प्रयोग कर सकते हैं जो नियम के अंतगर्त आते हैं।
सहायक परिवहन आयुक्त एस के सिंह ने बताया कि ”जिला स्तर पर सिमित संख्या में मान अनुभव है जो लाल बत्ती का उपयोग कर सकते हैं”। अगर नियम के विरुद्ध कोई बोर्ड या लालबत्ती लगाता है तो यह उचित नही है। कभी कबार आम लोग और राजनितिक दलों के नेतागण लाल बत्ती लगा लेते हैं, वो भी बिना जानकारी के। जो लोग लाल बत्ती गैर कानूनी तरह से लगाते है तो उनका चलान काटा जाता है और बत्ती जब्त कर दी जाती है।
लाल बत्ती, गाड़ी के आगे बोर्ड व हूटर वो ही लोग लगा सकते हैं जो निर्धारित हैं। कोई अगर अनाधिकृत प्रयोग करता हैं तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। परिवहन विभाग ने 18 से 20 टीम  गठित कर रखी है जो समय-समय में चेकिंग करते हैं। पूरे प्रदेश में इन टीमों का काम यह है कि- गैर कानूनी तरीके से वाहन पर सरकारी नाम लिखा हुआ हो या लाल बत्ती का उपयोग कर रहे हो उनको रोक लगाकर कार्रवाई कि जाए।
यह है नियम:
मोटरयान अधिनियम, 1988 एंव केंद्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के प्रावधानो के अनुसार वाहनो में नम्बर प्लेट पर पंजीयन संख्या के अतिरिक्त कुछ भी अंकित किया जाना दण्डनीय अपराध है एंव किसी गैर सरकारी वाहन में नेमप्लेट लगाए जाने की व्यवस्था वर्तमान में नहीं है। समय-समय पर प्रवर्तन की कार्यवाही के दौरान ऐसा देखा गया कि विभिन्न गैर सरकारी निजी वाहन, टैक्सी एंव किराये के वाहनों में रजिस्ट्रेशन प्लेट के अतिरिक्त प्रभाव सूचक विभिन्न प्रकार की नाम पट्टिका, उत्तराखण्ड सरकार की मुहर का प्रयोग अनधिकृत रूप से किया जा रहा है। ऐसे वाहनो में नेमप्लेट भारत सरकार एंव  उत्तराखण्ड सरकार की मुहर/ चिन्ह का प्रयोग किया जाना नियमो के विरुद्ध है।