राखी, गणेश उत्सव के उत्पाद जीएसटी मुक्त: पीयूष गोयल

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नई दिल्ली, केंद्र सरकार ने आगामी रक्षाबंधन और गणेश उत्सव को देखते हुए राखी, गणेश उत्सव से जुड़े उत्पादों को वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) से मुक्त कर दिया है। इतना ही नहीं सरकार ने सभी प्रकार की प्रतिमाएं, हैंडीक्रॉफ्ट उत्पाद, हैंडलूम उत्पादों को भी जीएसटी के दायरे से अलग कर दिया है। इन सभी पर जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि ये सभी हमारी प्राचीन संस्कृति के प्रतीक हैं और हमें अपने इन सांस्कृतिक प्रतीकों का सम्मान बनाए रखना है।

केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार देश की कर प्रणाली को एकीकृत करने के लिए केंद्र सरकार ने साहसिक कदम उठाते हुए ‘एक राष्ट्र, एक कर’ के तहत् वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) जुलाई, 2017 से लागू कर दिया है। जीएसटी को लागू किये जाने के बाद पिछले वित्‍त वर्ष के नौ माह की अवधि के दौरान अप्रत्‍यक्ष करों का कुल संग्रह लगभग 8.2 लाख करोड़ रुपये आंका गया है, जो समूचे वर्ष के आधार पर लगभग 11 लाख करोड़ रुपये बैठता है। इस तरह प्रत्‍यक्ष करों के संग्रह में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है।

जीएसटी के वर्तमान स्‍लैबों को तर्कसंगत बनाने की गुंजाइश का उल्‍लेख करते हुए अरूण जेटली ने कहा कि जीएसटी परिषद इस दिशा में निरंतर काम कर रही है और जीएसटी प्रणाली में स्थिरता आने को कर चोरी की रोकथाम के जरिये कर संग्रह बढ़ने और कर दायरा बढ़ने से इन स्‍लैबों को अपेक्षित ढंग से तर्कसंगत बनाना संभव हो जाएगा।