आयकर रिटर्न फॉर्म में कोई बदलाव नहीं : सीबीडीटी 

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नई दिल्‍ली,  केंद्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों का खंडन किया है। सीबीडीटी ने यह साफ किया कि आईटीआर-2 और आईटीआर-3 समेत आयकर रिटर्न भरने के लिए अधिसूचित किसी भी फॉर्म में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
सीबीडीटी ने सोशल मीडिया में चल रही खबरों का खंडन करते हुए मंगलवार देर रात कहा कि एक अप्रैल, 2019 को आईटीआर फॉर्म को लेकर अधिसूचना जारी की गई थी। इसके बाद से आईटीआर में कोई बदलाव नहीं गया है, जिससे लोगों को रिटर्न भरने में दिक्‍कत आ रही है। बोर्ड ने अपने बयान में कहा कि केवल यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को अपडेट किया गया है। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के अपडेशन से रिटर्न फाइल करने पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बोर्ड ने कहा कि अभी तक 1.38 करोड़ लोगों ने अपना आयकर रिटर्न दाखिल किया है। सीबीडीटी के मुताबिक आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई, 2019 है।
बोर्ड ने कहा कि यूटिलिटी सॉफ्टवेयर अपडेट होना सामान्‍य से रूप से चलने वाली एक प्रक्रिया है। दरअसल ऑनलाइन रिटर्न फाइल करने में आयकरदाता की सहूलियत के लिए उनके द्वारा दिए गए फीडबैक के आधार पर इसे अपडेट किया जता है।