अनलॉक 1.0: 1 से 30 जून तक की नई गाइडलाइंस, क्या खुला, क्या बंद?

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पुरोला
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कोरोना वायरस से निपटने और लॉकडाउन से बाहर निकलने के लिये केंद्र सरकार ने अनलॉक 1.0 के दिशा निर्देश जारी कर दिये हैं। अनलॉक 1 की गाइडलाइंस सरकार ने जारी कर दी है। गौरतलब है कि लाॅकडाउन का चौथा चरण 31 मई को खत्म हो रहा है। नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, कंटेनमेंट जोन के बाहर वे सभी गतिविध‍ियां फिर से शुरू हो सकेंगी जिन पर अब तक पाबंदी लगी थी, लेकिन ऐसा चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। यह ढील तीन चरणों में दी जाएगी।

फेज 1:

  • धार्मिक स्थल और सार्वजनिक पूजा स्थल, होटल, रेस्तरां और अन्य सेवाएं और शॉपिंग मॉल्‍स 8 जून, 2020 से खोले जाएंगे लेकिन इसके साथ शर्तें भी लागू रहेंगी। लाॅकडाउन केवल कंटेनमेंट जोन में ही रहेगा। इसके अलावा रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा, लेकिन जरूरी सेवाओं के लिए कोई कर्फ्यू लागू नहीं होगा। इससे पहले शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कर्फ्यू था।

फेज 2: 

  • स्कूल, कॉलेज और शिक्षण संस्थान नियमित रूप से बंद रहेंगे और इन्हे खोलने के बारे में फैसला जुलाई में लिया जायेगा।

फेज 3:

  • तीसरे फेज में अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा, मेट्रो रेल का संचालन, सिनेमा हाल, व्यायामशाला, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क आदि को खोलने के लिए स्थिति के आकलन के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।

बता दें कि कोरोना वायरस से निपटने के लिए देश लॉकडाउन के दौर से गुजर रहा है। लॉकडाउन 4.0 की अवधि 31 मई को खत्म हो रही है। ऐसे में अनलॉक 1.0 1 जून से 30 जून तक रहेगा।

एक से दूसरे राज्य में जाने का प्रतिबंध पूरी तरह से हटा लिया गया है। यही नहीं राज्य में भी लोग एक जिले से दूसरे जिले में जा सकेंगे। हालांकि इसके लिए उन्‍हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा। कहीं आने-जाने से पहले किसी की कोई इजाजत लेने की जरूरत नहीं होगी। हंलाकि, अगर कोई राज्य सरकार अपने स्तर पर कोई प्रतिबंध लगाना चाहती है तो वो ऐसा कर सकती है। रात के कर्फ्यू का समय भी बदल कर 9 बजे रात से 5 बजे सुबह तक कर दिया गया है।

केंद्र सरकार ने हांलाकि जारी किये गये दिशा निर्देशों में यह साफ किया है कि राज्य सरकारें अपने राज्यों की स्थिति का आंकलन करने का बाद और प्रतिबंध लगाने के लिये आजाद हैं।