हाई कोर्ट के आदेश पर अतिक्रमणकारियों पर 9 अक्टूबर से चलेगी जेसीबी

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ऋषिकेश, देव भूमि के प्रवेश द्वार ऋषिकेश में सालभर टूरिस्टो का आना जाना बना रहता है लेकिन सालों से यहां की सड़कों पर अवैध कब्जे और अतिक्रमणकारियों ने हदें पार कर रखी थी। जिस पर हाई कोर्ट नैनीताल में एक जनहित याचिका का संज्ञान लेते हुए अतिक्रमण और अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई करने के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट के आदेश पर ऋषिकेश में हटाए जाने वाले अतिक्रमणकारियों पर औद्योगिक मीट के बाद 9 अक्टूबर से जेसीबी मशीन चलेगी और अवैध निर्माणों को जमीनोंदोज कर दिया जाएगा। यह निर्णय सोमवार को नगर निगम के सभागार में आयोजित देर शाम को उप जिलाधिकारी द्वारा पीडब्ल्यूडी ,नगर निगम, राष्ट्रीय राजमार्ग ,सिंचाई विभाग के अधिकारियों की समीक्षा बैठक के दौरान लिया गया। जिसमें अधिकारियों ने बताया कि देहरादून में आयोजित होने वाली प्रधानमंत्री की औद्योगिक सम्मिट के बाद तमाम अधिकारी राहत की सांस लेंगे। जिसके चलते 8 अक्टूबर तक सभी विभाग अतिक्रमणकारियों के चिन्हतीकरण की जानकारी उप जिला अधिकारी को उपलब्ध करा देंगे। जो कि 2 अक्टूबर से चिन्हित करण की कार्रवाई प्रारंभ करेंगे।उसके पश्चात 9 अक्टूबर से चंद्रभागा से लेकर कोयल घाटी तक अतिक्रमणकारियों के अतिक्रमण हटा दिए जाएंगे। बैठक में यह भी बताया गया कि नगर निगम द्वारा 1938 के बीच बने नक्शों के आधार पर सड़कों की पैमाइश की जा रही है। यह पैमाइश का कार्य 8 अक्टूबर तक पूर्ण कर लिया जाएगा। इसके पश्चात 9 अक्टूबर से अतिक्रमण हटाओ की कार्रवाई को अमलीजामा पहनाया जाएगा ।बैठक में उप जिला अधिकारी हर गिरी राष्ट्रीय राजमार्ग परवीन सक्सेना नगर निगम ऋषिकेश के निशांतअंसारी, पीके ए पी सिंह ,सीपी सिंह नगर निगम के उपायुक्त उत्तम सिंह नेगी, अविनाश चंद्र आरसी कल करिया ,यूके गोयल विनोद भारती मनोज नैनवाल आदि उपस्थित थे।