इनकम टैक्‍स रिटर्न आधार कार्ड से भरने पर आयकर विभाग खुद जारी करेगा पैन कार्ड

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नई दिल्‍ली,  केन्द्रीय प्रत्‍यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्‍यक्ष प्रमोद चंद्र मोदी ने कहा कि सिर्फ आधार कार्ड के जरिए इनकम टैक्‍स रिटर्न दाखिल करने वाले को नई व्‍यवस्‍था के तहत आयकर विभाग स्‍वत: ही एक पैन नंबर जारी कर देगा। दरअसल आम बजट में यह प्रस्ताव वित्‍तमंत्री ने किया है कि इस कार्य के लिए सिर्फ बायोमीट्रिक पहचान पत्र (आधार नंबर) ही पर्याप्त है। सीबीडीटी के मुताबिक ये नई व्यवस्था दोनों डाटाबेस (आधार और पैन) को जोड़ने के लिए की गई है।
बजट प्रावधान पर पूछे गए सवाल के जवाब में सीबीडीटी के अध्यक्ष मोदी ने कहा कि, “पैन (स्थायी खाता संख्या) की उपयोगिता निश्चित तौर पर समाप्‍त नहीं हुई है। बजट में दोनों डेटाबेस (पैन और आधार) को एक-दूसरे की जगह पर इस्तेमाल करने के लिए एक जैसा बताया जाना एक अतिरिक्त सुविधा दी गई है। ये उन्हें जोड़े जाने को सुनिश्चित करेगा, जो कि अब कानून के तहत अनिवार्य है। “
सीबीडीटी अध्‍यक्ष ने बताया कि, “ऐसे मामलों में जहां आधार का संदर्भ दिया जा रहा है। लेकिन वहां पैन नंबर का उल्लेख नहीं है। वहां हम इनकम टैक्‍स रिटर्न जमा करने वालों को पैन नंबर आवंटित करने की संभावना के बारे में सोच सकते हैं।”
उन्होंने कहा कि, “पैन की उपयोगिता बनी रहेगी। यह आयकर जमा करने वालों को अतिरिक्त सुविधा मुहैया कराने की कोशिश भर है। यदि वह पैन का उल्लेख नहीं कर रहा और उसके पास केवल आधार है तो आयकर रिटर्न दाखिल करने की प्रक्रिया प्रभावित न हो।” उन्होंने कहा कि, “आयकर विभाग के आकलन करने वाले अधिकारी पैन नंबर आवंटित करने की अपनी शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। सीबीडीटी प्रमुख ने कहा कि दोनों डाटाबेस को जोड़ना अब जरूरी है और कानून में भी इसका प्रावधान है।”