हाईकोर्ट ने दिया श्रम मंत्री और उनकी बहू आदि को नोटिस

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हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने भवन निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में धांधली, निर्माण श्रमिकों को फायदा पहुंचाने के बजाय बोर्ड चेयरमैन की बहू के एनजीओ को लाभ पहुंचाने के मामले में बोर्ड चेयरमैन और श्रममंत्री हरक सिंह रावत व उनकी बहू  अनुकृति गुसाई सहित सचिव श्रम व केंद्र सरकार के श्रम विभाग को ‌नोटिस जारी कर दो सप्ताह में जवाब मांगा है।
हाईकोर्ट ने बोर्ड द्वारा मजदूरों के हित न करने, बोर्ड के साधनों से एनजीओ को लाभ पहुंचाने और अधिकांश बड़े निर्माणों और निर्माण श्रमिकों के नियोक्ताओं व बिल्डरों से कल्याणकारी सेस की जानबूझ कर वसूली न करने संबंधी मामले पर शपथपत्र दायर करने के लिए भी कहा है। साथ ही न्यायालय ने श्रमायुक्त उत्तराखंड तथा केंद्रीय श्रम सचिव को भी इस मामले में जवाब दायर करने के लिए कहा है।

मुख्य न्यायाधीश रमेश रंगनाथन एवं न्यायमूर्ति आरसी खुल्बे की खंडपीठ के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मामले की सुनवाई हुई। मामले के अनुसार हल्द्वानी निवासी अमित पांडेय ने जनहित याचिका दायर कर निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड उत्तराखंड द्वारा अनियमितता तथा मजदूरों के हित के बजाय एक एनजीओ के हित में बोर्ड के संसाधन खर्च करने के आरोप लगाए हैैं। याचिका में कहा गया है कि बोर्ड की गतिविधियों की जांच की जाए। बोर्ड चेयरमैन ईमानदारी से पद का निर्वहन नहीं कर रहे। इसलिए उन्हें इस पद से हटाया जाए।