खनन माफ़िया पर मार, हाईकोर्ट ने राज्यभर में खनन पर लगाई रोक

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उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय ने प्रदेश में खनन पर चार माह तक पूर्णतया रोक लगा दी है । न्यायालय ने डी.जी.,फारेस्ट रिसर्च इंस्टिट्यूट देहरादून, निदेशक वाडिया इंस्टिट्यूट देहरादून और महानिदेशक जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ़ इंडिया देहरादून समेत कुल तीन सदस्यीय समिति बनाकर खनन जारी रखने या राज्य में इसे रोकने को लेकर जांच रिपोर्ट चार माह में न्यायालय में पेश करने को कहा है । न्यायालय ने रिपोर्ट के आने तक नदियों के मुहानों, जंगल क्षेत्र, प्रवाह और धाराओं से किसी भी प्रकार के खनन पर रोक लगा दी है ।

वरिष्ठ न्यायधीश राजीव शर्मा और न्यायमूर्ति सुधांशू धूलिया की खण्डपीठ ने मंगलवार को यह फैसला सुनाया।