अवैध खनन में शामिल 10 लोगों पर डीएम ने ठोका जुर्माना

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गोपेश्वर। चमोली जिले मेें राज्य सरकार की भूमि से अवैध रूप खनन करने तथा इसके लिए वाहनों का प्रयोग करने के लिए 10 लोगों को दोषी पाते हुए जिलाधिकारी चमोली आशीष जोशी ने नोटिस जारी किया तथा दोषियों को 26 लाख 9 हजार 230 रुपये के अर्थदंड से भी दंडित किया है। अर्थदंड जमा न करने की दशा में इनके विरुद्ध भू राजस्व वसूली के आदेश जारी कर दिए जायेंगे।

जिलाधिकारी ने अवैध खनन के मामले में दोषी पाते हुए पिलंग निवासी मोहित बर्थ्वाल पर 2,97,345 रुपये, रणवीर सिंह पर 4,08,210, संतोष सिंह पर 3,04,054, जीत सिंह पर 5,13,815, विनय सिंह पर 3,26,625, ग्राम ग्वीलों निवासी वाहन स्वामी संदीप झिक्वांण व वाहन चालक सुनील कुमार पर 31,001, मैसर्स आरजेबी कंपनी के ठेकेदार काशीराम देहरादून पर 3,37,500, ग्राम नौसारी कर्णप्रयाग केे संजय सिंह पर 8,000 तथा पिलंग लग्गा चटोली निवासी सतेन्द्र सिंह पर 3,82,680 रुपये का अर्थदंड किया है। जिलाधिकारी ने कहा कि यदि अर्थदंड जमा नहीं किया जाएगा तो इनके विरुद्ध भू राजस्व वसूली समन जारी कर दिए जायेंगे।