मंत्रिमंडल बैठक : उत्तराखंड में अग्निवीरों को भर्ती में मिलेगी छूट, धर्मांतरण कानून होगा और सख्त

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    उत्तराखंड सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक में बुधवार को अग्निवीरों को भर्ती में आरक्षण, राज्य में धर्मांतरण विरोधी कानून को और सख्त बनाने को लेकर उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक, 2025 सहित 26 प्रस्ताव पर मुहर लगी।

    बुधवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक हुई। मंत्रिमंडल में 26 प्रस्ताव पास किए गए हैं। जानकारी के अनुसार मंत्रिमंडल ने पूर्व अग्निवीरों को भर्ती में आरक्षण के प्रस्ताव पर मुहर लगाई गई। अब अग्निवीरों को सेवाकाल पूरा होने पर समूह ग के वर्दीधारी पदों की सीधी भर्ती में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिया जाएगा। इसमें अग्निवीरों का उत्तराखंड का मूल निवासी या स्थायी निवासी होना जरूरी है। इसके तहत अगले वर्ष 2026 में सेवानिवृत होने के बाद अग्निवीराें काे 850 पदों पर भर्ती दी जाएगी। पूर्व अग्निवीर को सीधी भर्ती की प्रक्रिया में शारीरिक दक्षता परीक्षा और कुल सेवा अवधि के बराबर अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। पुलिस आरक्षी (नागरिक पीएसी), उप निरीक्षक, नागरिक पुलिस/प्लाटून कमांडर पीएसी, अग्निशामक/फायरमैन, अग्निशमन द्वितीय अधिकारी, बंदीरक्षक, उप कारापाल, वन आरक्षी, वन दरोगा, आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही और सचिवालय रक्षक में छूट दी जाएगी।

    एक अन्य प्रस्ताव में 19 अगस्त से शुरु होने वाले रहे मानसून सत्र में उत्तराखंड धर्म स्वतंत्रता (संशोधन) विधेयक लाने का निर्णय लिया गया। इसके तहत सजा को 10 साल से बढ़ाकर 14 साल का प्रावधन होगा। जो कोई विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन के संबंध में किन्हीं विदेशी अथवा अवधिक संस्थाओं से धन प्राप्त करेगा तो सात वर्ष से से चौदह वर्ष तक सजा का प्रावधान होगा। कुछ गंभीर मामलों में सजा 20 वर्ष और जुर्माना राशि 10 लाख रुपये करने का प्रावधान किया जा जाएगा।

    उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम (यूपीडीसीसी) के ढांचे का पुनर्गठन और यूआईआईडीबी और डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जलाशय के कार्यों के लिए दो अतिरिक्त्त कार्यक्रम कियान्वयन इकाई का गठन किया गया है। सिंचाई विभाग से सेवा-स्थानान्तरण पर लिए जाने वाले संवर्गीय कार्मिकों के 91 अतिरिक्त पदों व बाह्य स्रोतों से नियत मानदेय पर चार अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है। वर्तमान में उत्तराखंड सहकारिता विभाग के अन्तर्गत कार्मिकों का कैडर प्रबंधन, सेवा संबंधी प्रकरणों में नीतियों का अवधारण, कार्मिकों का प्रशिक्षण एवं अनुशासनिक नियन्त्रण और भर्ती प्रक्रिया में पूर्ण पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से उत्तराखंड सहकारी संस्थागत सेवामंडल की अधिसूचना के गठन का निर्णय लिया गया है। राज्य व जिला सहकारी बैंकों एवं अन्य सहकारी समितियों के विभिन्न पदों की भर्ती चतुर्थ श्रेणी के पदों को छोड़कर अन्य पदों पर भर्ती परीक्षा “बैंकिंग कार्मिक चयन संस्थान (आईबीपीएस)” के माध्यम से संपन्न होगा।

    राजकीय औद्योगिक आस्थानों में शेड/भूखंडों के आवंटन, किराया आदि के संबंध में एकीकृत प्रक्रिया में संशोधन को भी मंजूरी मिली है। लखवाड़ बहुउद्देशीय जल विद्यतु परियोजना के लिए देहरादून जनपद के ग्रामों में अधिग्रहण किए जाने वाली भूमि की दरें, जनपद टिहरी के ग्रामों के समक्षक की गई। नगर निकायों में निर्वाचन के दृष्टिगत अन्य पिछड़ा वर्ग के सर्वेक्षण कार्य के लिए पूर्व की तरह उत्तराखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश बीएस वर्मा की अध्यक्षता में एकल सदस्यीय समर्पित आयोग के गठन का निर्णय लिया गया। इसके अलावा मंत्रीमंडल बैठक में उत्तराखंड राज्याधीन सेवाओं में समूह ग के सीधी भर्ती के वर्दीधारी पदों पर सेवायोजन के लिए सेवामुक्त अग्निवीरों को क्षैतिज आरक्षण नियमावली–2025 और उत्तराखंड उच्चतर न्यायिक सेवा (संशोधन), नियमावली 2025,उत्तराखंड भू सम्पदा नियामक प्राधिकरण (रेरा) के वार्षिक प्रतिवेदन 2023-24 को विधानसभा में सदन पटल पर रखे जाने को मंजूरी मिली। उत्तराखंड पशुपालन विभाग सांख्यिकीय सेवा नियमावली 2025 का प्राध्यापन और उत्तराखंड वित्त सेवा (संशोधन) नियमावली 2025,सूचना प्रौद्योगिकी, सूराज एवं विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार (एसटीआई) नीति–2025 मंजूर मिली है।

    इसके साथ ही उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड के वर्ष 2021-22 के वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक लेखा विवरण, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के वित्तीय वर्ष 2023-24 की वार्षिक रिपोर्ट, उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग की ओर से अधिसूचित किए गए विनियमों को अधिनियम, उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लि.के वित्तीय वर्ष 2023-24 के वार्षिक प्रतिवेदन को विधानसभा के पटल पर रखने को मंत्रिमंडल की मंजूरी मिली है। बदरीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अधीन 47 मंदिरों के प्रबंधन और बदरीनाथ धाम केदारनाथ धाम यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती हुई संख्या को दृष्टिगत रखते हुये यात्रा का संचालन सुचारू हाे इसकेे लिए बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति में उपाध्यक्ष का एक अतिरिक्त पद सृजित किया गया।

    ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत प्रादेशिक विकास सेवा नियमावली 2011 में संशोधन और उत्तराखंड पंचायतीराज (संशोधन) विधेयक 2025 को विधानसभा के समक्ष पुन्: स्थापित किए जाने को मंजूरी दी गई है। जनपद ऊधमसिंहनगर में स्थित पन्तनगर एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए संशोधित परियोजना की कुल पूंजीगत लागत 310.60 करोड के सापेक्ष केन्द्र सरकार की ओर से वहन की जाने वाली अतिरिक्त धनराशि में से परियोजना की लागत के अनुसार आंगणित एसजीएसटी की धनराशि 22.73 करोड़ को माफ किया गया। राज्य के विभिन्न विभागों में दैनिक वेतन/संविदा एवं आउटसोर्स पर तैनात कार्मिकों के संबंध में कार्य संचालन में उत्पन्न हो रही कठिनाइयों के तात्कालिक निवारण के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में समिति का गठन जाएगा। समिति विभागीय प्राप्त प्रस्तावों का परीक्षण कर अपनी संस्तुतियां मुख्यमंत्री को प्रस्तुत करेगी।