5 हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले वनों को वन श्रेणी से बाहर रखने के सरकार के आदेश पर रोक

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हाईकोर्ट
Highcourt Nainital

नैनीताल, उत्तराखंड हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया और न्यायमूर्ति एनएस धानिक की खंडपीठ ने प्रदेश में पांच हेक्टेयर से कम क्षेत्र में फैले वनों को वन श्रेणी से बाहर रखे जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार के आदेश पर रोक लगा दी है।

मामले के अनुसार प्रो. अजय रावत ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा है कि सरकार ने 19 फरवरी, 2020 को एक नया आदेश जारी किया है। इसमें 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले वनों को वनों की श्रेणी से बाहर रखा गया है। इससे पूर्व भी सरकार ने 10 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल वाले वनों को वन श्रेणी में नहीं माना था। इस पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई तो सरकार ने आदेश में संशोधन कर 10 हेक्टयेर को 5 हेक्टेयर कर दिया। याचिकाकर्ता का यह भी कहना है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 के तहत प्रदेश में 71 प्रतिशत वन क्षेत्र घोषित किया गया है। इसमें वनों की श्रेणी को विभाजित किया गया है लेकिन कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं, जिन्हें किसी भी श्रेणी के तहत नहीं रखा गया है। याचिका में मांग की गई है कि संबंधित क्षेत्रों को भी वन क्षेत्र की श्रेणी में शामिल किया जाए ताकि इनके दोहन और कटान पर रोक लगाई जा सके।

याचिकाकर्ता के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने 1996 के अपने आदेश गोडा वर्मन बनाम केंद्र सरकार में कहा है कि किसी भी वनक्षेत्र को वन श्रेणी में रखा जाएगा। लिहाजा उसका मालिक कोई भी हो सकता है। स्पष्ट किया है कि वनों का अर्थ क्षेत्रफल और घनत्व से नहीं है। जहां भी 5 प्रतिशत क्षेत्र में पेड़ पौधे हैं, उनका घनत्व 10 प्रतिशत है तो उन्हें वनों की श्रेणी में रखा गया है। सरकार के इस आदेश पर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय भारत सरकार ने कहा है कि प्रदेश सरकार वनों की परिभाषा न बदले।