सलमान खुर्शीद के बंगले पर फायरिंग मामले में आरोपित की जमानत अर्जी खारिज

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सलमान खुर्शीद

कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की कोठी में आगजनी के मामले में आरोपित की जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

दरअसल, 15 नवंबर को जनपद के ग्राम सतखोल पोस्ट प्यूड़ा में कांग्रेस नेता व पूर्व केंद्रीय मंत्री सलमान खुर्शीद की कोठी पर आगजनी की घटना हुई थी। इस मामले में पुलिस ने एक आरोपित नथुवाखान निवासी चंदन सिंह लोधियाल पुत्र हरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार जोशी की कोर्ट ने आरोपित चंदन की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व इस मामले में सूपी मुक्तेश्वर निवासी उमेश मेहता पुत्र गंगा सिंह, कृष्ण बिष्ट पुत्र शंकर सिंह व राजकुमार मेहता पुत्र गंगा सिंह की जमानत अर्जी खारिज हो चुकी है।

जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी सुशील कुमार शर्मा ने अभियोजन की ओर से जमानत अर्जी का विरोध करते हुए कोर्ट को बताया कि आरोपित उमेश मेहता से मैगजीन सहित पिस्टल भी बरामद हुई थी और उसने माफी मांगते हुए बताया कि उसने सलमान खुर्शीद के बयान के विरोध में आवेश में आकर फायरिंग की थी। इस आधार पर न्यायालय ने आरोपित की जमानत अर्जी खारिज कर दी।

गौरतलब है कि इस मामले में भाजपा नेता कुंदन चिलवाल व एक अन्य की गिरफ्तारी पर उत्तराखंड हाई कोर्ट रोक लगा चुका है। इस मामले में शिकायतकर्ता कोठी के केयरटेकर सुंदर राम ने कहा है कि करीब 20 लोग कोठी पर आए थे और उन्होंने हिंदूवादी तथा सलमान खुर्शीद मुर्दाबाद के नारे लगाते हुए कोई में आग लगाई। 5-6 राउंड फायर भी किए, जबकि उनमें से दो लोगों ने आग बुझाने में भी सहयोग किया।