उत्तराखंड में बढ़ते संक्रमण और ओमिक्रोन वेरिएंट को देखते हुए शासन ने आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक के सभी शिक्षण संस्थान के साथ स्वीमिंग पुल और वाटर पार्क भी 22 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया है। शासन की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं जारी रहेंगी। इससे पहले 16 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया था।
रविवार शाम मुख्य सचिव ने नई कोरोना नियमावली के लिए संशोधित एसओपी जारी की है। इस आदेश में आंगनबाड़ी केंद्र और 12वीं तक के सभी शिक्षण संस्थान के अलावा स्वीमिंग पुल और वाटर पार्क 22 जनवरी तक बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
एसओपी के मुताबिक राज्य में नाइट कर्फ्यू रात 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। राज्य के समस्त जिम, शॉपिंग मॉल सिनेमा हॉल, स्पॉ, सैलून, थिएटर, ऑडिटोरियम, मीटिंग हॉल आदि व इनसे सम्बन्धित समस्त गतिविधियों कोविड प्रोटोकॉल का अनुपालन करते हुए 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खुलेंगे। खेल विभाग की और से खेल मैदान, कोरोना प्रोटोकाल के तहत एसओपी जारी की जाएगी। खेल संस्थान, स्टेडियम और खेल मैदान खिलाड़ियों के प्रशिक्षण के लिए 50 फीसद क्षमता के साथ खोले जाएंगे।
संयुक्त सचिव जेएल शार्मा की ओर से जारी आदेश में महानिदेशक विदयालयी शिक्षा को 12वीं तक सभी शिक्षण संस्थान को भौतिक रूप से संचालन को बंद करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत अब अगले आदेश में शिक्षण संस्थान बंद रहेंगे। हालांकि ऑनलाइन कक्षाएं पूर्व की तरह संचालित होती रहेगी इसके लिए पूर्व में 24 अक्टूबर के निर्गत शासनादेश का पूरी तरह से पालन किया जाएगा।
बतादें कि राज्य में संक्रमण के बढ़ते खतरे को देखते हुए शासन ने विगत सात जनवरी को आदेश जारी कर 16 जनवरी तक स्कूलों को बंद रखने आदेश जारी किया था, जिसके बाद सोमवार से स्कूल खुलने थे, लेकिन अब बढ़ते कोरोना संक्रमण के बीच स्कूलों को बंद रखने का निर्णय लिया गया है।
चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों और नेताओं की रैलियों पर रोक के समय को भी 22 जनवरी तक बढ़ा दी है। राजनीतिक दलों को 300 लोगों की उपस्थिति या उस हॉल की 50 प्रतिशत क्षमता के साथ इनडोर बैठक करने की राहत दी गई है।




















































