एसिड फेंकने वाले को दस साल की सजा

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उच्च न्यायालय ने युवती पर एसिड अटैक मामले मे निचली कोर्ट का फैसला पलटते हुए न केवल दोषमुक्त को दोषी करार दिया बल्कि उसे दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। साथ ही पीड़िता को पांच लाख मुआवजा देने का भी आदेश पारित किया।
दरअसल 18 दिसंबर 2009 को रुड़की मे एक युवती पर मोहम्मद आजम नामक युवक ने एसिड फेंक दिया। जिससे युवती गंभीर रूप से झुलस गई थी। निचली कोर्ट से आरोपी बरी हो गया तो सरकार द्वारा हाईकोर्ट में विशेष अपील दायर की गई। पिछले दिनों वरिष्ठ न्यायाधीश न्यायमूर्ति राजीव शर्मा व जस्टिस शरद शर्मा को खंडपीठ ने आरोपी को दोषी करार दिया साथ ही कोर्ट में पेश करने के आदेश दिए। गुरुवार को हरिद्वार पुलिस दोषी आजम को लेकर कड़ी सुरक्षा में नैनीताल पहुंची और उसे कोर्ट में पेश किया गया। इस फैसले में अदालत ने एसिड पीड़ित को दिव्यांग श्रेणी में शामिल करने, नौकरी में आरक्षण देने, ऐसे अभियोगों का निस्तारण तीन माह में करने समेत अन्य अहम दिशा-निर्देश जारी किए थे।