देहरादून, यदि आपके पास वोटर कार्ड नहीं है तो भी मतदान कर सकते हैं। चुनाव आयोग ने इसके लिए 11 दस्तावेजों को विकल्प रूप में बताया है, इसे साथ ले जाना होगा। प्रदेश में चुनाव में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) और वोटर वेरीफाएबल पेपर ऑडिट ट्रेल (वीवीपैट) का इस्तेमाल किया जाएगा। प्रदेश में 11 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए मतदान होगा।
लोकसभा चुनाव में शत-प्रतिशत मतदान के लिए चुनाव आयोग ने विशेष छूट दी है। मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदान से पूर्व वोटर स्लिप वितरित की जायेगी, ताकि किसी भी मतदाता को अपना निर्वाचक नामावली क्रमांक, मतदेय स्थल आदि का विवरण सरलता से प्राप्त हो सके, लेकिन आयोग के निर्देशानुसार इस वोटर स्लिप को मतदान के समय मतदाता के पहचान के रूप में मान्य नहीं होगी। इस स्लिप के साथ भी वोटर पहचान पत्र लाना होगा।
वोटर पहचान पत्र नहीं होने की स्थिति में आयोग ने 11 दस्तावेजों को पहचान के लिए विकल्प के रूप में अधिसूचित किया है। इसमें पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेन्स, राज्य-केन्द्र सरकार के लोक उपक्रम, पब्लिक लिमिटेड कम्पनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी किये जाने वाले फोटोयुक्त सेवा पहचान-पत्र, बैकों/डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, एनपीआर के अन्तर्गत आरजीआई द्वारा जारी किये गये स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के अन्तर्गत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, आधार कार्ड, सांसदों व विधायकों/विधान परिषद सदस्यों को जारी किये गये सरकारी पहचान-पत्र शामिल हैं।
वोट देते समय यह दस्तावेज पीठासीन और मतदान अधिकारी को दिखाने होंगे। बूथ पर तैनात राजनीतिक पार्टी के अभिकर्ताओं द्वारा भी वोटर को लेकर पुष्टि करनी होगी, इसके बाद मत का प्रयोग कर सकेंगे।
 
                





















































