ऋण नहीं चुकाने वालों को पीएनबी ने दी राहत

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ग्राहकों की वित्तीय कठिनाइयों को दूर करने के लिए एकबारगी निपटान योजना (ओटीएस) को पंजाब नैशनल बैंक (पीएनबी) की लागू किया है। इस योजना के अंतर्गत रियायती दरों पर अपना कर्ज चुका सकते है।

लीड बैंक अधिकारी बीएस मर्तोलिया ने बताया कि पंजाब नैशनल बैंक कृषि-गैर-कृषि क्षेत्र में ऋणकर्ताओ बैंक ऋण चुकाने में आ रही परेशानी को देखते हुए पीएनबी द्वारा कृषि एवं गैर कृषि गतिविधियों से जुड़े छोटे व मझौले स्तर के ऋणियों के लिए एक नयी समझौता पॉलिसी सीमित अवधि हेतु एक जुलाई 2017 से प्रारम्भ की गयी है। इस पॉलिसी के तहत 10 लाख रुपये तक बकाया के कृषि व गैर-कृषि, एनपीए खाते समझौते के लिए पात्र होंगे।
मर्तोलिया ने बताया कि इस पॉलिसी के तहत उपलब्ध प्रतिभूति को ध्यान में रखते हुए बकाया राशि के 40 प्रतिशत् तक समझौता किया जा सकता है एवं पूरी प्रक्रिया को सुचारु रूप देने के लिए इस संबंध में अधिकांश शक्तियां शाखा स्तर पर प्रदान की गई है। ऐसे खाते जिनमे ऋणी द्वारा जानबूझकर चूक की जा रही हो, इस पॉलिसी के अंतर्गत समझौते हेतु पात्र नहीं होंगे।
पॉलिसी के क्रियान्वयन के लिए बैंक द्वारा अपने ऋणियों को नोटिस भेजते हुए अवगत करा दिया गया है। अधिक जानकारी हेतु पीएनबी की किसी भी शाखा से संपर्क किया जा सकता है। पॉलिसी की शर्तों के अनुसार ऋणी को समझौता राशि का 25 प्रतिशत तत्काल जमा करना होगा एवं शेष राशि समझौता स्वीकृत होने के 45 दिनो के भीतर जमा करनी होगी, बैंक आशा करता है कि प्रदेश की जनता द्वारा अधिक से अधिक संख्या में इस समझौता पॉलिसी में निहित छूट का लाभ लिया जाएगा। जिस से क्षेत्र के गरीब किसानो व छोटे एवं मझौले उद्यमियों को ऋण मुक्त होने में सहायता मिलेगी।