उत्तराखंड में सरकारी विभागों में जेम क्रय व्यवस्था लागू

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    ई-गवर्नेस

    मुख्यमंत्री के निर्देश पर उत्तराखण्ड के शासकीय विभागों और उनके अधीनस्थ संस्थाओं में भारत सरकार की ओर से विकसित गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस, जेम पर उपलब्ध सामग्री एवं सेवाओं को अनिवार्य रूप से खरीदने की व्यवस्था को लागू किया गया।

    मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के सरकारी खरीद में पारदर्शिता व मितव्ययिता के निर्देश के बाद सचिव वित्त सौजन्य की ओर विभागों को निर्देश जारी किए गए हैं। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि राज्य के समस्त सरकारी विभागों, सार्वजनिक उद्यमों,निगमों,स्थानीय निकायों, स्वायत्तशासी संस्थाओं आदि में अधिक से अधिक सामग्री व सेवाओं के उपार्जन में ई-मार्केट प्लेस पोर्टल का उपयोग किया जाना है। इसके लिए भारत सरकार के सामान्य वित्तीय नियम, 2017 के नियम-149 (समय-समय पर यथासंशोधित) में निहित प्राविधानों के अनुरूप व्यवस्था प्रख्यापित की गई है। जो सामग्री एवं सेवाएं जेम पोर्टल पर उपलब्ध है, उनका क्रय जेम पोर्टल के माध्यम से अनिवार्य रूप से किया जायेगा। जो सामग्री अथवा सेवाएं जेम पर उपलब्ध नहीं है, उन के लिए उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2017 ( समय-समय पर यथासंशोधित) अथवा अन्य सुसंगत नियमों की व्यवस्था पूर्ववत् लागू होगी।क्रेता विभागों से यह अपेक्षा की गई हैं कि क्रय की जाने वाली सामग्री एवं सेवाओं की दरों के उपयुक्त होने को सुनिश्चित किया जाएगा।

    सचिव वित्त ने बताया कि जेम पोर्टल के उपयोग से शासकीय विभागों हेतु क्रय व्यवस्था को पारदर्शिता प्रतिस्पर्धा, निष्पक्षता तथा मितव्ययी बनाया जाना है ताकि व्यय की जाने वाली धनराशि का अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके।

    वर्तमान में 23 लक्ष्मी रोड, निदेशक कोषागार पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड के कार्यालय परिसर में स्थापित ई-प्रोक्योरमेंट सेल द्वारा जेम पोर्टल से सामग्री एवं सेवाएं अधिप्राप्त किये जाने की प्रक्रिया संबंधी आवश्यक सहयोग प्रदान किया जा रहा है। इस संबंध में किसी भी प्रकार की पृच्छा के समाधान,पोर्टल पर निविदा अपलोड के लिए हेल्प लाईन न.-8899890000 पर सम्पर्क किया जा सकता है। राज्य सरकार द्वारा गढ़वाल क्षेत्र में 01 अगस्त को ” राज्य कर विभाग, रिंग रोड, मुख्यालय, देहरादून पर प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। कुमांऊ क्षेत्र के अन्तर्गत भी यथाशीघ्र प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जायेगा।