राजधानी में नौ स्थानों पर नही बिकेंगे पटाखें

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देहरादून। देहरादून में दीपावाली पर मुख्य बाजार सहित नौ स्थानों पर पटाखों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। वहीं आतिशबाजी के लिए दुकान का लाईसेंस लेने के लिए 22 अक्टूबार से 30 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते है।

कलेक्ट्रेट के जिला सभागार में अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व बीर सिंह बुदियाल की अध्यक्षता में दीपावली पर्व के अवसर पर आतिशबाजी के लाईसेंस निर्गत करने सम्बन्धी बैठक में यह निर्णय लिए गए।

इस दौरान पटाखा विक्रय के लिए जिन 9 स्थानों को जनपद में प्रतिबन्धित किया गया है, उनमें पल्टन बाजार-कोतवाली से घण्टाघर, धामावाला बाजार-कोतवाली से बाबूगंज (आढत बाजार चैक), मोती बाजार-पल्टन बाजार से पुरानी सब्जीमण्डी-हनुमान मन्दिर तक, हुनमान चैक-झण्डा मौहल्ला-रामलीला बाजार-बैण्ड बाजार तक, आनन्द चौक से लक्ष्मण चौक तक, डिस्पेंसरी रोड का सम्पूर्ण क्षेत्र, घण्टाघर वे चकराता रोड़ पर हनुमान मन्दिर तक, सर्वे चैक से डीएवी काॅलेज देहरादून जाने वाली रोड़ करनपुर मुख्य बाजार (भीड़-भाड़ वाले क्षेत्र) और समस्त नगर क्षेत्र के संकीर्ण क्षेत्र,गलियां जहां अग्निशमन् वाहन (फायर ब्रिगेड का वाटर टैंक) नही पहुंच सकता है। उन सभी क्षेत्रों में दुकान लगाना प्रतिबन्धित होगा।

अपर जिलाधिकारी ने कहा कि आतिशबाजी के लिए दुकान का लाईसेंस लेने के लिए 22 अक्टूबार से 30 अक्टूबर तक आवेदन प्राप्त किये जायेंगे और शहरी क्षेत्र में आवेदन कलेक्टेªट परिसर में एजेएस0-4 पटल पर तथा विकासनगर, मसूरी , ऋषिकेश, डोईवाला, चकराता, कालसी और त्यूनी आदि क्षेत्रों में उप जिलाधिकारी कार्यालय में आवेदन सम्पूर्ण औपचारिकताओं के साथ जमा किये जा सकते हैं। आतिशबाजी के लिए आंवटित दुकाने दुकानें 4 नवम्बर से 8 नवम्बर 2018 तक बिक्री हेतु अधिकृत रहेंगी। दु

कानों का आवंटन लाईसेंस अग्निशमन अधिकारी और सम्बन्धित थाना क्षेत्र की पुलिस के स्थलीय निरीक्षण आख्या प्राप्त होने के आधार पर जारी किये जायेंगे तथा अस्थायी आतिशबाजी लाईसेंस में सभी मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।

अपर जिलाधिकारी ने मुख्य अग्निशमन अधिकारी को मुख्य-मुख्य स्थानों पर फायर ब्रिगेड की टीम मय फायर हाईडेंट सहित तैनात करने और अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान को जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा दृष्टि से विभिन्न स्थानों पर पानी टैंक तैनात रखने तथा फायर पुलिस के लिए आवश्यकतानुसार जल प्वाईंट उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिससे आपात स्थिति आने पर आसानी से निपटा जा सके। उन्होंने पुलिस विभाग को अपने-अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखने के भी निर्देश दिये। इस अवसर पर अधिशासी अभियन्ता जल संस्थान नमित रमोला व राजेन्द्र पाल, मुख्य अग्निशमन अधिकारी एस.के राणा, सहायक अभियन्ता लो.नि.वि एम.एम पुण्डीर सहित सम्बन्धित अधिकारी उपस्थित थे।