अनलॉक 1.0: शासन ने जारी किये नये दिशानिर्देश,जानिये क्या है जरूरी?

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उत्तराखंड में फिलहाल सरकार अनलॉक 1.0 को आसानी से लागू करने के मूड में नही है। 1 जून से राज्य सरकार ने लॉकडाउन चार के तहत बनाई गई व्यवस्था में ज्यादा बदलाव नहीं किया गया है। जिलों के नए वर्गीकरण के बाद अब रेड जोन में व्यवसायिक व वाणिज्यिक गतिविधियों का संचालन प्रातः 7:00 बजे से शाम 4:00 बजे तक ही हो सकेगा। आवश्यक सेवाओं के अतिरिक्त समस्त कार्यालय भी शाम 4:00 बजे तक श्रेणी एक और दो की शत-प्रतिशत तथा श्रेणी तीन एवं चार के कार्मिकों की 33% उपस्थिति के साथ सेवाएं दे सकेंगे। इसके साथ ही शारीरिक दूरी व साफ-सफाई संबंधी निर्देशों का भी कड़ाई से पालन करना होगा। ऑरेंज ओन और ग्रीन जोन में आने वाले जनपदों में शाम 7:00 बजे से प्रातः 7:00 बजे तक सभी गैरजरूरी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी। राज्य के अंदर अंतर्जनपदीय परिवहन के लिए देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर अनिवार्य रूप से पंजीकरण करवाना होगा।

सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें खुलेंगी

प्रदेश सरकार ने केंद्र की दी राहत को अभी राज्य में लागू नहीं किया है। अगले आदेश तक सुबह सात बजे से शाम सात बजे तक दुकानें और व्यापारिक संस्थान खुलेंगे। इसके बाद अगले 12 घंटे का गैर आवश्यक गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी।

केंद्र ने एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए पास की अनिवार्यता समाप्त कर दी है, लेकिन राज्य सरकार ने पास की अनिवार्यता बरकरार रखी है। देहरादून स्मार्ट सिटी लिमिटेड के वेब पोर्टल पर पंजीकरण के बाद पास जारी किया जाएगा। हालांकि अंतरजनपदीय आवाजाही के लिए वेबपोर्टल पर पंजीकरण करना ही अनिवार्य है, पास की अनिवार्यता नहीं है।

इसके अलावा हवाई जहाज से आने वालों के लिए व्यवस्था नहीं बदली है। आरोग्य सेतु के लिए पुराने नियम रहेंगे। अंतरराज्यीय यात्रा वालों के लिए क्वांरीटन के नियम भी पहले की तरह से रखे गए हैं।