हर बच्चे को शिक्षा का अधिकार, अब तक अधूरा

0
2902

4 अगस्त, 2009 को भारत के संसद अधिनियम के तहत शिक्षा का अधिकार (RTE) कानून की घोषणा के 10 साल बाद भी पर्वतीय राज्य उत्तराखंड में स्थिति गंभीर है। उत्तराखंड के आधिकारिक आंकड़ों में अनुमान लगाया गया है कि ऐसे सैकड़ों बच्चे हैं जो स्कूल नहीं जाते हैं या एडमिशन के बाद जल्द ही स्कूल ड्रॉप कर देते हैं।

2002 में भारतीय संविधान में 86 वें संशोधन के माध्यम से 6 से 14 वर्ष की आयु के प्रत्येक बच्चे के लिए शिक्षा एक मौलिक अधिकार है।

लेकिन अभी भी बाल जनगणना 2016-17 की जनगणना के अनुसार, हरिद्वार में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग में आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रेन (OoSC) से पता चलता है कि कुल 479 बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, जिनमें से विशेष आवश्यकता वाले बच्चे 161 हैं।

अगर हम पहले की बात करे तो पता चलता है कि भारत स्वतंत्रता के बाद के युग में शिक्षा पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। 1949 में, वैज्ञानिक रूप से उन्नत देशों के साथ पकड़ने की तात्कालिकता को मान्यता देते हुए, भारत सरकार ने एक उच्च शिक्षा आयोग की नियुक्ति की और उसकी सिफारिशों को लागू किया।

हालांकि, प्राथमिक स्कूल शिक्षा को इसके बाद भी कोई प्राथमिकता नहीं दी गई। यह पहला और महत्वपूर्ण मौका था क्योंकि इसने भारतीय संविधान के आदर्शों के अनुरूप एक ऐसे समाज के निर्माण में योगदान देता जो आगे आने वाले समय में भारत के विकास में सहयोग देते।

1966 में राष्ट्रीय शिक्षा आयोग ने शैक्षिक क्रांति हासिल करने के लिए एक विस्तृत खाका तैयार किया। प्राथमिक स्कूली शिक्षा से निपटने की इसकी अधिकांश सिफारिशें उस समय की कुछ राजनीतिक मजबूरियों के कारण लागू नहीं की गई थीं।

लेकिन अब आजादी के 70 साल बाद भी हर बच्चे के लिए शिक्षा की अहमियत का अहसास नहीं हुआ है।

शिक्षकों और जर्जर प्राथमिक विद्यालय भवनों की काफी कमी के बीच, कई चुनौतियाँ हरिद्वार के जिला प्रशासन की आँखों में खटक रही हैं।

एकल शिक्षक विद्यालय प्रशासन के समक्ष एक बड़ी चुनौती हैं। आरटीई अधिनियम में कहा गया है कि प्राथमिक स्तर पर 60 छात्रों तक के नामांकन वाले किसी भी स्कूल में कम से कम 2 शिक्षक होने चाहिए।इन सबके बावजूद बहुत कम छात्र प्राथमिक स्तर पर दाखिला लेते हैं, और जो करते हैं, वे माध्यमिक स्तर तक पहुंचने से पहले ही बाहर निकल जाते हैं।

जिला शिक्षा अधिकारी (बेसिक) ब्रह्मपाल सैनी ने कहा, “स्कूल छोड़ने और गैर-स्कूली शिक्षा की प्रमुख समस्या अल्पसंख्यक और श्रमिक वर्गों में है। अल्पसंख्यक वर्ग के माता-पिता अपने बच्चों को मदरसों में भेजना पसंद करते हैं जहां वे औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं।

हम इन मदरसों को मान्यता देकर उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास कर रहे हैं। जहां तक श्रमिक वर्ग के बच्चों का सवाल है, उनमें से ज्यादातर अपने बच्चों को काम में व्यस्त रखते हैं।

कई मजदूर जो खदान क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, 3-4 महीने के बाद अपने कार्य स्थल पर चले जाते हैं। ऐसी ही स्थिति उन किसानों के साथ है जो खेत की जमीन पर मजदूर के रूप में काम करते हैं। वे उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती क्षेत्रों में फसलों की कटाई के समय में बदलाव के साथ बदलाव करते रहते हैं, जिससे उनकी उचित नियमित शिक्षा प्रभावित होती है। ब्रिज कोर्स के साथ शिक्षा गारंटी स्कूल (ईजीएस) और आवासीय स्कूल शुरू किए गए हैं जो उन्हें कार्य स्थल पर शिक्षा प्रदान करते हैं।”