हरिद्वार सिडकुल को नैनीताल हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

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हरिद्वार,  हाई कोर्ट ने हरिद्वार के सिडकुल में सरकारी भूमि को कोड़ियों के दाम पर बेचने के मामले में आदेश जारी किए हैं। हाई कोर्ट ने सिडकुल से 10 दिन के भीतर विस्तृत शपथपत्र पेश करने के आदेश दिए हैं। खंडपीठ ने सिडकुल से यह भी पूछा कि इंडस्ट्रियल एरिया की जमीन को इतने सस्ते दामों में कैसे बेचा जा सकता है।

देहरादून निवासी दीपक आजाद ने हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर कर कहा था कि, “सिडकुल हरिद्वार में सरकार की भूमि को अधिकारियों की मिलीभगत से कोड़ियों के दामों पर बेचा जा रहा है। जिस जमीन के सर्किल रेट 2007 में 20,507 रुपये प्रति वर्ग मीटर थे, उसी जमीन की कीमत 2012 में 6,500 रुपये प्रति वर्ग मीटर कर जमीन बेच दी गई।” जिससे साफ जाहिर होता है कि अधिकारियों ने सरकार की भूमि को कोड़ियों के दाम पर बेच दी।

इस मामले की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट की एक खंडपीठ ने सिडकुल से दस दिन के अंदर विस्तृत शपथपत्र पेश करने के आदेश दिए हैं, वहीं मामले की अगली सुनवाई दस दिन बाद होगी।