हाईकोर्ट से सरकार को बड़ा झटका, मंजूनाथ के ट्रांसफर पर रोक

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हाईकोर्ट
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हरिद्वार। एससी-एसटी छात्रवृत्ति घोटाले को लेकर हाई कोर्ट ने सरकार को बड़ा झटका दिया है। 500 करोड़ के इस घोटाले को लेकर त्रिवेंद्र सरकार ने मंगलवार को नई एसआईटी का गठन किया था। साथ ही पुरानी एसआईटी के अध्यक्ष हरिद्वार में तैनात मंजूनाथ टीसी का प्रमोशन करते हुए उनका ट्रांसफर चमोली कर दिया गया था लेकिन हाई कोर्ट ने बुधवार को मामले की सुनवाई करते हुए जांच पुरानी एसआईटी टीम को सौंपने के आदेश दिए। साथ ही एसआईटी के अध्यक्ष मंजूनाथ टीसी के ट्रांसफर पर भी रोक लगाने का आदेश दिया।
उल्लेखनीय है कि 7 जनवरी को छात्रवृत्ति घोटाले की जांच कर रहे एसआईटी प्रमुख के.मंजूनाथ ने हाईकोर्ट में हलफनामा दाखिल कर स्वीकार किया कि छात्रवृत्ति वितरण में सरकारी धन का दुरुपयोग हुआ है। मामले की सुनवाई को लेकर कोर्ट ने अगली तिथि 9 जनवरी तय करते हुए मुख्य सचिव से मामले को लेकर विस्तृत शपथपत्र पेश करने को कहा था।
बुधवार को मामले की सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने नई एसआईटी टीम की जांच पर रोक लगाने के साथ ही घोटाले की जांच पुरानी एसआईटी टीम से ही कराने के आदेश दिए। साथ ही हाईकोर्ट ने एसआईटी के अध्यक्ष मंजूनाथ टीसी के ट्रांसफर पर भी रोक दी है। मंगलवार को मंजूनाथ के प्रमोशन के बाद उनका ट्रांसफर कर दिया गया था।