फर्जी संस्थानों से डरे नहीं, उनकी धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से करें

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अशोक कुमार, महानिदेशक, अपराध एवं कानून व्यवस्था, उत्तराखण्ड ने राष्ट्रीय/अन्तराष्ट्रीय संस्थाओं जैसे- मानवाधिकार आयोग, सतर्कता, एन्टी करपशन आदि से मिलते-जुलते नाम वाले फर्जी संस्थानों के विरूद्ध सख्ती से कार्यवाही करने के लिये समस्त जनपद प्रभारियों को निर्देशित किया है।

अशोक कुमार ने बताया कि, “प्रदेश में कुछ ऐसे लोग हैं जो मानवाधिकार आयोग, सतर्कता, एन्टी करपशन के नाम पर फर्जीवाड़ा कर रहे हैं और जबरन वसूली, दबाव बनाकर सीधे-साधे लोगों को धोखा देकर अवैध लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्वयं को इन संस्थानों से जुड़ा हुआ दिखाते हैं ,या अपने आप को चेयरमैन, मेम्बर या ऑफिसर इन्चार्ज प्रदर्शित करते हैं या संस्थानों से मिलते-जुलते प्रतीक चिन्ह (लोगो) आदि का प्रयोग करते हैं।”

इनके द्वारा अक्सर पुलिस विभाग व अन्य विभागों से सम्बन्धित कार्यों में हस्तक्षेप करने का प्रयास किया जाता है। इस तरह की संस्थाओं को संचालित कर रहे संचालकों द्वारा संस्था के नाम पर विभिन्न कार्यों में अनावश्यक हस्तक्षेप कर अनुचित लाभ कमाते हुए जिला व पुलिस प्रशासन की व्यवस्था को भी प्रभावित किया जाता है।

सर्कुलर जारी कर सभी जनपद प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा है कि, “यदि किसी भी संस्था अथवा संगठन द्वारा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, सतर्कता, एन्टी करपशन आदि से मिलते-जुलते प्रतीक चिन्ह (लोगो) आदि का प्रयोग किया जाता है, तो Emblems and Names (Prevention of Improper Use) Act 1950 के अन्तर्गत उनके विरूद्ध कड़ी कार्यवाही की जाए। साथ ही स्टेटस सिंबल के लिए वाहनों में इन संस्थाओं से मिलते-जुलते प्रतीक चिन्ह (लोगो) का नेम प्लेट में उपयोग करने वालों के विरूद्ध भी MV Act के अन्तर्गत कार्यवाही की जाए।”

जनता से भी अपील है कि इस तरह के लोगों द्वारा किये जा रहे धोखाधड़ी के कार्यों की शिकयत पुलिस से करें।