टिक टॉक ऐप पर 24 तक फैसला करे मद्रास हाईकोर्ट, वर्ना हट जाएगा बैन : सुप्रीम कोर्ट

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नई दिल्ली। टिक टॉक ऐप पर रोक के मामले पर सुनवाई के दौरान ऐप बनाने वाली कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मद्रास हाईकोर्ट ने बिना हमारा पक्ष सुने रोक लगा दी है। हर दिन करोड़ों का नुकसान हो रहा है।

सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट को निर्देश दिया कि वो इस मामले पर 24 अप्रैल तक फैसला करे। कोर्ट ने ऐप के निर्माता को निर्देश दिया कि आप हाईकोर्ट में अपना पक्ष रखें। अगर उस दिन हाईकोर्ट ने कोई आदेश नहीं दिया तो रोक हटी हुई मानी जाएगी ।
15 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट ने टिक टॉक ऐप पर मद्रास हाईकोर्ट के बैन लगाने के आदेश पर रोक लगाने से मना कर दिया था। कोर्ट ने ऐप के निर्माता कंपनी से कहा था कि हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अपना पक्ष रखें।
मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच के बैन के आदेश के खिलाफ ऐप निर्माता कंपनी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

याचिकाकर्ता की ओर से वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा था कि इस ऐप को एक बिलियन बार डाउनलोड किया जा चुका है लेकिन हाईकोर्ट ने इसे एक वकील की याचिका पर इसकी डाउनलोडिंग पर बैन लगा दिया। हाईकोर्ट ने हमें अपनी बात रखने का मौका भी नहीं दिया । ऐप बनाने वाली कंपनी ने मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर रोक से मांग की है। मद्रास हाईकोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि ऐप की डाउनलोडिंग पर रोक लगे। मीडिया से भी कहा था कि इस ऐप से बने वीडियो का प्रसारण न करे।